अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:सेंट्रल रेंज/अपराध शाखा की टीम ने थाना कालंदी कुंज के एक एनडीपीएस मामले में 50,000 रुपये के इनामी मनीष, उम्र-25 साल, निवासी अली गांव, पुस्ता रोड,दिल्ली के वांछित मादक तस्कर को पुराना शिव मंदिर के पास आली गाँव, सरिता विहार, दिल्ली से गिरफ्तार किया है। स्पेशल डीसीपी क्राइम रविंद्र सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2022 में 56 किलो ग्राम गांजा की तस्करी के दौरान आरोपित शादाब आलम के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 390/ 2022, भारतीय दंड संहिता की धारा 20/61/85 एनडीपीएस अधिनियम, थाना कालिंदी कुंज, दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पूछताछ में आरोपित शादाब आलम ने खुलासा किया कि वह मनीष के वाहक के रूप में काम कर रहा था,जो दिल्ली और एनसीआर में गांजा की आपूर्ति करने की गतिविधियों में शामिल था।
उनका कहना हैं कि जांच के दौरान दिल्ली और बिहार में मनीष के ठिकानों पर कई बार छापे मारी की गई लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उसके खिलाफ प्राथमिकी संख्या 390/2022 ,थाना कालिंदी कुंज में गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था और उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का नकद इनाम घोषित किया गया था।उनका कहना हैं कि सेंट्रल रेंज/अपराध शाखा की एक टीम का गठन वांछित अपराधी का पता लगाने के लिए सयुंक्त आयुक्त एस.डी. मिश्रा और उपायुक्त विचित्र वीर द्वारा सहायक आयुक्त राकेश कुमार शर्मा की कड़ी निगरानी में निरीक्षक संजय कुमार के नेतृत्व में किया गया जिसमें उप निरीक्षक सुभाष चंद, प्रधान सिपाही रौशन, प्रधान सिपाही विजय सिंह, प्रधान सिपाही जय सिंह और सिपाही प्रवीन कुमार शामिल थे। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वांछित आरोपित मनीष अली, निवासी गांव सरिता विहार, दिल्ली के इलाके में छिपा हुआ है| प्राप्त सूचना के मुताबिक अली गांव, दिल्ली में छापा मारा गया और आरोपित मनीष को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कहना हैं कि निरंतर पूछताछ के दौरान आरोपित मनीष ने खुलासा किया कि उसे पहले फरीदाबाद पुलिस द्वारा वर्ष 2019 में 22 किलो गांजा के साथं सहयोगी राजकुमार के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस सन्दर्भ में प्राथमिकी संख्या 322/2019, भारतीय दंड संहिता की धारा 20/61/85 एनडीपीएस अधिनियम, थाना सेक्टर 31 , फरीदाबाद, हरियाणा, दर्ज की गई थी। उसने आगे खुलासा किया कि जमानत मिलने के बाद, वह दुबारा दिल्ली/एनसीआर के क्षेत्र में गांजा की आपूर्ति में शामिल हो गया था और वह लंबे समय से अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था।
पिछली भागीदारी:
1. 322/2019, धारा 20/61/85 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर 31, फरीदाबाद, हरियाणा।
2. प्राथमिकी संख्या 390/2022, धारा 20/61/85 एनडीपीएस अधिनियम, थाना कालंदी कुंज, दिल्ली |
आरोपी का ब्यौरा :
आरोपी मनीष, , उम्र- 25 साल , निवासी अली गांव, पुस्ता रोड,दिल्ली, 10वीं तक ही पढ़ा है और सरिता विहार इलाके में मजदूरी करता है। इस बीच, वह शीला नाम की एक महिला के संपर्क में आया, जो दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के इलाके में गांजा की अवैध आपूर्ति में और उसके साथ मिलकर गांजा की अवैध आपूर्ति में शामिल हो गया।
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