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अपराध दिल्ली नई दिल्ली

निवेश पर अधिक रिटर्न के बहाने 17 से अधिक पीड़ितों/निवेशकों से करोड़ों की ठगी करने के आरोपित अरेस्ट।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नई दिल्ली; दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आज पोंजी/चिटफंड योजना चलाने के लिए पीएस ईओडब्ल्यू की प्राथमिकी संख्या 75/2016 के मामले में पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली निवासी प्रमोद कुमार सेठी (उम्र 52 वर्ष) को अरेस्ट किया हैं। ये आरोपित निवेश पर अधिक रिटर्न के बहाने 17 से अधिक पीड़ितों/निवेशकों से लगभग पांच करोड़ रूपए ठगा हैं। 

संक्षिप्त तथ्य

शिकायतकर्ता ललित आहूजा और अन्य ने बताया कि एक व्यक्ति प्रमोद कुमार सेठी एक चिट फंड कंपनी चला रहा था। आरोपी ने अपने आवधिक निवेश के खिलाफ शानदारमासिक रिटर्न देने के आश्वासन पर आम जनता को अपनी चिटफंड योजना में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। आरोपियों से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई को मासिक के रूप में निवेश कर दिया। आरोपी द्वारा चलाई जा रही चिटफंड योजना/समिति में किश्तें। 2015 में, आरोपियों ने समिति / चिटफंड योजना को रोक दिया और न तो सदस्यता के खिलाफ सामूहिक कोष में अपने हिस्से का भुगतान किया और न ही अपने निवेश किए गए धन को वापस किया। आरोपी ने खुद को गलत तरीके से और पीड़ितों को लगभग पांच करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है। 

मामले का पंजीकरण

ललित आहूजा  की शिकायत  और 16 अन्य पीड़ितों को ईओडब्ल्यू में रिसीव किया गया था। प्राथमिक जांच के बाद एफआईआर संख्या 75/16, दिनांक 31.05.2016, भारतीय दंड सहिंता की धारा  420 व 120 बी आईपीसी और 4, 5 पुरस्कार चिट और मनी सर्कुलेशन (प्रतिबंध) अधिनियम पी.एस. ईओडब्ल्यू दर्ज किया गया था।

जाँच पड़ताल
         
मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान, आरोपी द्वारा रखी गई वर्क शीट की नोटबुक और फोटोकॉपी जिसमें चिटफंड योजना, निवेशकों और उनकी सदस्यता राशि आदि का विवरण था, को जब्त कर लिया गया और फोरेंसिक जांच के लिए एफएसएल को भेज दिया गया। एफएसएल से इस बात की पुष्टि हुई कि आरोपी ने नोट बुक और वर्कशीट की कॉपी में एंट्री की थी।

काम करने का ढंग

आरोपी ने सुनिश्चित मासिक रिटर्न पर अपने चिटफंड/समिति में निवेश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जानने वाले पीड़ितों को निशाना बनाया। पीड़ितों से भारी रकम वसूल करने के बाद उन्होंने समिति/योजना को बंद कर दिया। अनुरोध के बावजूद, उसने किसी न किसी बहाने निवेश की गई राशि को वापस करने से इनकार कर दिया।

गिरफ़्तार करना
           
इंस्पेक्टर वीरेंद्र ठकरन, की देखरेख में एक टीम, एसीपी (सेक्शन- IV / ईओडब्ल्यू) जिसमें इंस्पेक्टर शामिल हैं। कुलबीर सिंह और एएसआई करमबीर ने आरोपी प्रमोद सेठी को उसकी आपराधिक अपराधीता का पता लगाने और आरोपी के खिलाफ फुल प्रूफ केस बनाने के बाद गत  05.10.2021 को अरेस्ट  किया। आगे की जांच जारी है। आरोपी केवल 10वीं पास है और वर्तमान में कबाड़/स्क्रैप का कारोबार करता है।

जन जागरूकता के लिए संदेश:-
 
एक स्मार्ट निवेशक बनें, उच्च रिटर्न के लालच में अपनी मेहनत का पैसा निवेश न करें और निवेश करने से पहले हमेशा व्यक्ति/संस्थान की साख की जांच करें। आरबीआई/सेबी की वेबसाइटों पर भी नजर डालें कि क्या व्यक्ति/फर्म/कंपनी के पास ऐसी योजनाओं को चलाने के लिए लाइसेंस/अधिकृत है और जनता से निवेश लेने के लिए अधिकृत है। हमेशा उस फर्म में निवेश करें, जो संबंधित सरकार द्वारा अधिकृत हो। अधिकारियों और अच्छी साख रखते हैं।

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