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नोएडा

प्राधिकरण की तैयार डॉग पॉलिसी, बोर्ड बैठक में दी गई हरी झंडी, लोगों से आपत्ति और सुझाव के बाद होगी लागू।

अरविन्द उत्तम की रिपोर्ट 
नॉएडा: कुत्तों के हमले में मारे गए  बच्चों की मौत के बाद आवारा कुत्तों के खौफ शहर के लोग के आतंकित है, और लगातार जिसको लेकर लोगों का दबाव नोएडा प्राधिकरण पर लगातार पड़ रहा था। इसको देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुपालन के लिए पॉलिसी तैयार की है। और बोर्ड बैठक में शामिल किया गया है। इसे पास करने के बाद लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद पॉलिसी को लागू किया जाएगा।  

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया नोएडा प्राधिकरण की 207वी बोर्ड बैठक में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुपालन में डॉग पॉलिसी तैयार की गई है। जिसके अनुसार 31 मार्च तक NPRA के जरिए नोएडा में डॉग और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पालतू डॉग का स्टरलाइजेशन और एंटी रैबीज वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर एक मार्च 2023 से प्रतिमाह 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 

नोएडा प्राधिकरण एओए, आरडब्ल्यूए और ग्रामवासियों की सहमति पर अपने खर्च पर डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे। जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक हो चुके डॉग को रखा जाएगा उनकी निगरानी की जाएगी। इन शेल्टर के रखरखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए , एओए की होगी। डॉग फीडर्स की मांग पर उनके सहयोग से आवश्यकता होने पर आरडब्ल्यूए और एओए की ओर से आउटडोर एरिया में फीडिंग स्थल चिन्हित किए जाएंगे। जहां पर उनके द्वारा सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। खाने पीने की व्यवस्था आरडब्ल्यूए , एओए और फीडर्स की ओर से की जाएगी। डॉग के द्वारा कोई अप्रिय घटना की जाती है तो मालिक को 10 हजार रुपए जुर्माना, घायल का पूरा इलाज कराना होगा। 

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