अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरूग्राम: जिला प्रशासन ने जिला में 14 नवंबर दीपावली के दिन से पहले व बाद में पटाखे व आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दीपावली के दिन भी केवल 2 घंटे रात्रि 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकती है और उसमें भी कम प्रदूषण उत्सर्जन करने वाले या ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकते हैं। ऐसे आदेश गुरूग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री द्वारा आज दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा-144 के तहत किए गए हैं।
गुरूग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने 14 नवंबर को दिपावली के दिन पटाखे व आतिशबाजी चलाने के लिए 8 स्थान निर्धारित किए हैं जहां पर दीपावली के दिन रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इनके अलावा जिला में अन्य स्थानों पर पटाखे व आतिशबाजी आदि चलाना प्रतिबंधित रहेगा। ये आदेश जिलाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य नामक 2015 की सिविल रिट पेटिशन नंबर-728 में सुनाए गए फैसले की अनुपालना में दिए गए हैं। आदेशांे में कहा गया है कि आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत तथा पर्यावरण में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए ये आदेश जरूरी हैं। दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत जारी इन आदेशो में जिलाधीश ने कहा है कि दीपावली के दिन अतिशबाजी निर्धारित 8 स्थानों पर ही छोड़ी जा सकती हैं। इनमें गुरूग्राम में सैक्टर-29 का हुडा ग्राउंड, लघु सचिवालय के निकट बेरीवाला बाग, हुडा ग्राउंड सैक्टर-5, सैक्टर-47 में बख्तावर चैंक के पास सिटी सैंटर वाले खुले स्थान पर, सोहना में देवी लाल स्टेडियम, पटौदी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का सैक्टर-1, हैलीमंडी में अग्रवाल धर्मशाला के निकट खाली जगह तथा फरूखनगर में पुराना रामलीला ग्राउंड शामिल हैं।
इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्र के एसएचओ की ड्यूटी लगाई गई है। आदेशों में कहा गया है कि संबंधित थाना प्रभारी इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे और कहीं भी उल्लंघन पाए जाने पर इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा जिसके लिए थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। ये आदेश जिला में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा 15 नवंबर तक लागू रहेंगे। आदेशो की अवहेलना करने वालो के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।