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फरीदाबाद

फरीदाबाद में आसपास के प्रदेशों व जिलों से आवागमन करने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं आम व्यक्तियों पर लगा प्रतिबंध: डीसी

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद:जिलाधीश यशपाल ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए और आसपास के जिलों एवं प्रदेशों में बढ़ते केसों के मद्देनजर फरीदाबाद निवासियों के स्वास्थ्य रक्षण हेतु लोगों के आवागमन को कम करने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत फरीदाबाद में आसपास के प्रदेशों एवं जिलों से प्रतिदिन आवागमन करने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं आम व्यक्तियों की आवागमन पर प्रतिबंध लगाया है।

जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंध के दौरान भारी वाहनों से माल ढुलाई करने वाले वाहनों, बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े वाहनों, रसोई गैस एवं आवश्यक वस्तुओं एवं औषधियों  से संबंधित वाहनों को फरीदाबाद की सीमा में आने की अनुमति रहेगी। इनके लिए पृथक लाइन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, बैंक कर्मियों को केवल कल 29 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक परिचय पत्र के माध्यम से आवागमन की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आवागमन में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी। आसपास के जिलों एवं प्रांतों में कार्यरत फरीदाबाद एवं दिल्ली में कार्यरत कर्मियों को अपने कार्यस्थल में ही रहने की व्यवस्था करनी होगी। एंबुलेंस का आवागमन बिना किसी रोक टोक के रहेगा। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार के सक्षम स्तर द्वारा जारी पास को मान्यता दी जाएगी। यह आदेश 3 मई तक प्रभावी रहेंगे।आदेशों का उल्लंघन करने पर अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।

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