Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद

ब्रेकिंग न्यूज़: फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 71 मे निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए पुलिस उपायुक्त यातायात उषा देवी ने जनहित में, जाम से निजात पाने व सड़क दुर्घटना में कमी लाने के मकसद से शहर मे भारी व कमर्शियल वाहनों का प्रवेश 18 अप्रैल तक वर्जित रहेगा। नो एंट्री के दौरान सड़क किनारे भारी वाहनों की पार्किंग भी वर्जित रहेगी। सड़क दुर्घटना में कमी लाने वह यातायात जाम की स्थिति से निपटने के लिए शहर में भारी वाहनों की पार्किंग और नो-एंट्री का समय निर्धारित किया गया है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पीक आवर के समय जिसमें सुबह 7:00 से 10:30 व शाम 5:00 से रात्रि 9:00 बजे तक शहर में प्रवेश वर्जित (नो-एंट्री) रहेगी। इसमें एसेंशियल सेवाओं से सम्बधित वाहनों जैसे फल, सब्जी, दूध, दवाई, फ्यूल इत्यादि ले जाने वाले वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। यातायात नियमों वह दिए गए आदेश की उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी वाहन चालक ध्यान दें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एडवाइजरी के मुताबिक फरीदाबाद यातायात पुलिस का सहयोग करें। यातायात में किसी भी तरह की परेशानी के लिए 0129-2267201, 2225999 पर संपर्क करे।

Related posts

फरीदाबाद :मानव रचना में ‘INNOSKILL-2018’ का आयोजन, क्राब-स्वीडन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पेजे एमिलसन ने किया उद्घाटन

Ajit Sinha

फरीदाबाद: क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर ने फार्म हाउस में मारा छापा, जुआ खेल रहे 20 आरोपित 4 लाख 20 हजार के साथ पकड़े।

Ajit Sinha

हरियाणा पुलिस का अपराध पर कड़ा प्रहार, प्रदेश में लगातार गिर रहा अपराध का ग्राफ-शत्रुजीत कपूर

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x