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अपराध फरीदाबाद हरियाणा

ब्रेकिंग न्यूज़: हरियाणा पुलिस का एक और बड़ा एक्शन, दो तस्करों की 5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति करवाई फ्रीज।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस ने ड्रग के अवैध कारोबार में संलिप्त दो नशा तस्करों सहित उनके परिजनों की 5.08 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। नशे के सौदागरों द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के माध्यम से यह संपत्ति अर्जित की गई थी।हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी साझा करते हुए बताया कि कम्पीटेंट अथाॅरिटी, नई दिल्ली द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत जिला करनाल निवासी आरोपित साहब सिंह और सुरिंदर की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज करने संबंधी आदेश पारित किया गया।
पुलिस ने कम्पीटेंट अथाॅरिटी से दोनों तस्कारों की 7.72 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज करने का अनुरोध किया था। अथॉरिटी द्वारा दोनों आरोपितों की कुल संपत्ति में से 5, 08,55,113 रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने के आदेश की पुष्टि की गई है। आदेश में आरोपित सुरेंद्र की 2,12,24,113 रुपये की चल और अचल संपत्ति और अन्य आरोपित साहब सिंह की 2,96,31,000 रुपये की संपत्ति शामिल है। आदेशों के अनुसार, अब दोनों आरोपित तस्कर अपनी संपत्ति किसी को नहीं बेच पाएंगे और न ही किसी को हस्तांतरित या उपहार में दे सकते हैं। दोनों आरोपितों के खिलाफ अन्य राज्यों में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। पहले मामले में चैगामा गांव निवासी साहब सिंह को 2009 में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में आरोपित को 360 किलोग्राम चूरा पोस्त सहित अरेस्ट किया गया था और न्यायालय द्वारा इस मामले में आरोपी को 10 साल कैद की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना का दण्ड दिया गया था। बाद में 2016 में 3.5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कोर्ट से 15 साल की सजा और 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। तीसरे मामले में उसके बेटे गुरजंत सिंह को जनवरी 2022 में 3 किलो अफीम और एक वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया था। दूसरे आरोपित सुरेंद्र सिंह को 2006 में 4051 किलोग्राम चूरा पोस्त की तस्करी करता हुए काबू किया गया था। इस मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को 12 साल कैद की सजा व 1.5 लाख रुपये जुर्माना का दण्ड दिया गया था। वर्ष 2021 में आरोपी को 130 किलोग्राम चूरा पोस्त व एक गाडी सहित काबू किया गया था।

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