अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उच्चतम न्यायालय,दिल्ली उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, सीएक्यूएम, सीपीसीबी, पर्यावरण विभाग/डीपीसीसी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आदि द्वारा जारी किए गए निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करने के बाद, दिल्ली यातायात पुलिस ने सभी प्रयासों को एक साथ किया है और प्रभावी प्रवर्तन सहित वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपायों को लागू किया है। स्थान-विशिष्ट कार्यों के लिए वास्तविक समय डेटा का उपयोग करना, हितधारकों के साथ सहयोग करना और यातायात मार्गों को अनुकूलित करना इसमें शामिल है।
वायु प्रदूषण को कम करने के लिए,ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज III में सभी कार्रवाइयां 2 नवंबर, 2023 को लागू की गईं, इसके बाद 5 नवंबर, 2023 से GRAP स्टेज IV की कार्रवाई की गई। वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि जब दिल्ली AQI 450 से अधिक हो जाए तो GRAP III और IV में उल्लिखित कार्यों को तुरंत लागू किया जाए। इन कार्यों में शामिल हैं: –
•राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल LMVs (4 पहिया वाहन) के चलने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
•दिल्ली में ट्रक यातायात के प्रवेश को रोकनें (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर/ आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी LNG/ CNG / electric ट्रकों को छोड़कर)।
•आवश्यक वस्तुओं / सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, EVs/ CNG / BS-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत LCVs को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
•आवश्यक वस्तुओं / सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन (MGVs) और भारी माल वाहन (HGVs) के चलने पर प्रतिबध रहेगा।
इसके अलावा, दिल्ली यातायात पुलिस सक्रिय रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से सड़क उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय की जानकारी प्रसारित करती है, जिससे उन्हें अपने मार्गों की प्रभावी ढंग से योजना बनाने में सहायता के लिए समय पर यातायात सलाह प्रदान की जाती है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-4) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार, महत्वपूर्ण सीमा प्रवेश बिंदुओं पर, विशेष यातायात कर्मी दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक माल ट्रकों और गैर-गंतव्य वाले हल्के वाणिज्यिक वाहनों (LCVs) को परावर्तित करते हैं।
पर्यावरण संबंधी चिंताओं के विषय में, वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा कई प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां लागू की गई हैं और 12.11.2023 को, की गई कार्रवाई के अनुसार, 80 BS-III पेट्रोल वाहनों का अभियोजन किया गया और उनके चलने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए 84 चालान जारी किए गए। इसी तरह, 318 BS-IV डीजल वाहनों का अभियोजन किया गया जिसके परिणामस्वरूप 336 चालान किए गए। आवश्यक वस्तुओं / सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, दिल्ली में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण 10 ट्रकों का अभियोजन किया गया (12 चालान)। इसी तरह, दिल्ली के बाहर पंजीकृत 08 LCVs को प्रवेश प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए 08 चालान किए गये, जिसमें आवश्यक सेवाओं में शामिल EVs/CNG/BS-VI डीजल वाहन शामिल नहीं थे। विशेष रूप से, दिल्ली में पंजीकृत उन HGVs/MGVs के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जिन्हें आवश्यक वस्तुओं को ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की छूट दी गई थी।
UPTO DATE ACTION UNDER GRAP STAGE III & IV
सड़कों पर चलने के लिए कुल 2126 बीएस III पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिससे 2193 चालान जारी किए गए, 09 वाहनों को जब्त किया गया। कुल 9496 BS IV डीजल वाहनों के 9903 चालान जारी किए गए, जिनमें से 33 वाहनों को जब्त कर लिया गया। दिल्ली में ट्रक यातायात के प्रवेश पर प्रतिबंध (आवश्यक वस्तुओं /सेवाएं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर (सभी एलएनजी / सीएनजी / इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर) के कारण 197 वाहनों का अभियोजन किया गया , जिसमें 215 चालान जारी किए गए और 01 वाहन को जब्त किया गया | ईवी/सीएनजी/बीएस-6 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहोनओ (LCVs) के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप 281 वाहनों का अभियोजन किया गया और 289 चालान जारी किए गए। आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली में पंजीकृत, कुल 28 डीजल एचजीवी/एमजीवी सड़कों पर चलते पाए गए, जिसके परिणामस्वरूप 28 चालान जारी किए गए।
03-11-2023 से 12-11-2023 की अवधि के दौरान, यातायात अनुशासन को बनाए रखने के लिए कड़े उपाय लागू किए गए, जिसके परिणामस्वरूप कुल 99 वाहनों को जब्त किया गया और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) नहीं होने के लिए 12869 चालान जारी किए गए हैं। 10/15 वर्ष पुराने डीजल/पेट्रोल वाहनों के संचालन के लिए 28 वाहनों को जब्त किया गया है और 35 चालान जारी किए गए हैं। उचित कवर के बिना निर्माण और विध्वंश (C & D) कचरा ले जाने वाले वाहनों के लिए 17 चालान जारी किए गए हैं। अनुचित पार्किंग के लिए 11051 वाहनों के चालान मौके पर ही जारी किए गए हैं, जिनमें से 06 वाहनों को जब्त किया गया है, और 14143 नोटिस जारी किए गए हैं, 3657 वाहनों को क्रेन का उपयोग करके उठाया गया है। यातायात प्रवाह विनियमों को लागू करते हुए, यातायात के प्रवाह के विरुद्ध वाहन चलाने के लिए 1156 चालान जारी किए गए हैं जबकि 04 वाहनों को जब्त किया गया है। प्रतिबंध के समय और नो-एंट्री नियमों के पालन पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके लिये 25 वाहनों को जब्ती की कार्रवाई का सामना करना पड़ा और कुल 8005 चालान जारी किए गए हैं। बॉर्डर पर कुल 10332 वाहनों की जांच की गई है और 4933 गैर गंतव्य वाहनों को वापस किया गया। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा सख्ती से कार्रवाई की गई थी। बिना पीयूसीसी, वाहनों की अनुचित पार्किंग, यातायात के प्रवाह के खिलाफ गाड़ी चलाना और नो एंट्री शीर्षकों के तहत दिल्ली के शीर्ष 10 सर्किलों/क्षेत्रों के आंकड़े (दिनांक 12.11.2023) सबसे अधिक अभियोजन के साथ नीचे दिए गए हैं: –
वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना यात्रा करने वाले यात्रियों के सबसे अधिक मामले वसंत विहार, तुगलक रोड और तिलक नगर के इलाकों में हुए। वसंत विहार, तिलक नगर और तिमारपुर के प्रमुख स्थानों में बड़े पैमाने पर अनुचित पार्किंग देखी गई। नांगलोई, द्वारका और बदरपुर के क्षेत्रों में यातायात प्रवाह के खिलाफ ड्राइविंग करने वाले यात्रियों के लिए अधिकतम अभियोजन दर्ज किए गए। नो-एंट्री जोन में प्रवेश करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिसमें बदरपुर, भजनपुरा और चाणक्यपुरी में उल्लंघन की अधिकतम संख्या दर्ज की गई।
दिल्ली यातायात पुलिस GRAP-III और IV नियमों को लागू करने और सड़क उपयोगकर्ताओं में यातायात अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
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