अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: गुरूग्राम के मंडलायुक्त अशोक सांगवान ने कहा कि धरना प्रदर्शन की अनुमति लेनेे वालों को अब जिला प्रशासन कोविड-19 प्रोटोकाॅल अर्थात् फेस मास्क का प्रयोग करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के बारे में गाइडलाइन भी अनुमति के साथ जारी करेगा। इसके बाद इन गाइडलाइन्स नही करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वे आज लघु सचिवालय स्थित सभागार में संवाददाता सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ उपायुक्त अमित खत्री तथा सिविल सर्जन डा. विरेन्द्र यादव भी उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है लेकिन ऐसा करते हुए दूसरों के अधिकारों का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है। किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए वर्तमान स्थिति तथा लाॅ एंड आर्डर का ध्यान रखना जरूरी है। इस दौरान कोरोना संक्रमण की संभावना को नकारा नही जा सकता, इसलिए प्रदर्शन की अनुमति के साथ कोविड प्रोटोकाल की हिदायतें भी दी जाएंगी और उनका उल्लंघन होने पर कार्यवाही भी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह कतई नही है कि जिला प्रशासन धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा रहा है बल्कि कोरोना संक्रमण के दौर में दूसरे लोगों को संक्रमण के खतरे से बचाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन करने के भी नियम हैं और लोकतंत्र मंे तरीके से कानूनी तौर पर अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है, इसलिए धरना प्रदर्शन की अनुमति के साथ जिला प्रशासन प्रदर्शनकारियों को फेस मास्क अनिवार्य रूप से लगाने और एक दूसरे के बीच उचित दूरी रखने सहित कोविड प्रोटोकाॅल की हिदायते भी जारी करेगा। उन्होंने कहा कि महामारी अधिनियम के तहत जो भी आदेश जारी किए गए हैं उनकी पालना सभी के लिए अनिवार्य है। विरोध प्रदर्शन में भी लोग नियमों की पालना करते हुए अपनी बात रख सकते हैं।
एक सवाल के जवाब में मंडलायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण में दोबारा से बढ़ोतरी देखी जा रही है और यह हम सभी के लिए चिंता का कारण तो हो सकता है लेकिन घबराने की जरूरत नही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर हम सभी को और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोरोना अभी खत्म नही हुआ है और हमें आगे भी इससे जूझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की इस लड़ाई में जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी है लेकिन जनसाधारण को कुछ सावधनियांे का ध्यान रखने की जरूरत है।
इन सावधानियांे का उल्लेख करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि आवश्यकता अनुसार ही घर से बाहर निकलें और घर से निकलने पर मास्क अनिवार्य रूप से पहने। उन्होंने कहा कि फेस मास्क का प्रयोग ना करने वालों के चालान किए जा रहे हैं लेकिन किसी भी कानून को लागू करने के लिए आमजन का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। लोग स्वैच्छा से मास्क लगाने और एक दूसरे के बीच दो गज की दूसरी रखने के नियम का पालन करें, प्रशासन का इस पर जोर रहेगा।उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में सार्वजनिक आयोजन जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक , पार्टी या शादी ब्याह आदि समारोहों में पहले की अपेक्षा लोगों की भागीदारी बढ़ी है जिससे कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे आवश्यकता अनुरूप ही घरों से बाहर निकले और अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें।