अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने चिंटल पैराडिसो डेवलपर्स के प्रोजेक्टों में कन्वेयन्स डीड, सेल डीड तथा अन्य प्रकार की प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक डेवलपर और प्रथम क्रेता के बीच होने वाली खरीद-फरोख्त पर ही लागू होगी तथा थर्ड पार्टी लेन-देन पर लागू नहीं होगी। यह रोक पिछले दिनों गुरुग्राम के सेक्टर-109 चिंटल पैराडिसो सोसायटी में हुए हादसे के दृष्टिगत लगाई गई है ।इस हादसे में सोसायटी के एक टावर में छठीं मंजिल से पहली मंजिल तक छत गिरने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और कुछ घायल भी हुए थे, जिसके बाद डैव्लपर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई।
चिंटल पैराडिसो सोसायटी की घटना को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त एवं जिला रजिस्ट्रार निशांत कुमार यादव ने गुरुग्राम जिला में कार्यरत सभी सब-रजिस्ट्रारों तथा संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश दिए हैं कि वे चिंटल डेवलपर अथवा मालिक नामतः चिंटल इंडिया लिमिटेड, चिंटल्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अशोक सोलोमन तथा इन्टल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित प्रोजेक्ट में सेल डीड, कन्वेंयस डीड तथा प्रॉपर्टी संबंधी अन्य दस्तावेजों की रजिस्ट्री ना करें। आदेशों में इस डेवलपर द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर-109, 114, 108, 106 में बनाए गए ग्रुप हाउसिंग , कर्मिशयल तथा रिहायशी प्लाटिड कालोनी का विवरण भी दिया गया है। सभी सब रजिस्ट्रार अर्थात् तहसीलदारों को डेवलपर और पहली बार खरीदने वाले क्रेताओं के बीच वित्तीय लेन-देन से की जाने वाली रजिस्ट्री पर रोक लगाने के सख्त आदेश दिए गए हैं।
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