अरविंद उत्तम की रिपोर्ट
नॉएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक क्षेत्र स्थित गाँव लुक्सर में ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने अवैध रूप से चल रहे मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर डेढ़ लाख से ज्यादा मूल्य की दवाओं को जब्त किया है और दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। अधिकारियों का कहना था कि मेडिकल स्टोर का संचालन कर रहे व्यक्ति ने मेडिकल स्टोर पर बेची जा रही दवाइयो का लाइसेंस के बिना ही खरीदने और बेचे जा रहे हैं दवाओ के बिल अधिकारियों को दिखाया गया। तो दो संदिग्ध दवाओ के नमूने भरने की कार्रवाई करते हुए बाकी बची सभी दवाओ को जब्त कर लिया गया।
अधिकारियों का कहना है कि दवाओं के जांच रिपोर्ट आने पर आरोपित के खिलाफ न्यायालय में औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया जाएगा। ड्रग्स विभाग के इंस्पेक्टर वैभव बब्बर ने बताया कि गाँव लुक्सर में ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने पुलिस विभाग के साथ मिल कर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस की जांच हेतु छापेमारी कार्रवाई की गई। छापे के दौरान चिंतपूर्णी मेडिकल स्टोर पर बैठे व्यक्ति रोहित नागर ने स्टाक में रखी गई दवाओ का ना ही लाइसेंस दिखाया और ना ही कोई क्रय विक्रय बिल टीम को दिखाया गया। जिसके बाद ड्रग्स विभाग के अधिकारियों में दो संदिग्ध दवाओ के नमूने संग्रहित करते हुए बाकी बची सभी औषधियों को जब्त कर लिया गया ।
जब्त दवाइयों की कुल कीमत एक के डेढ़ लाख रुपए है। ड्रग्स इंसपेक्टर वैभव बब्बर ने बताया कि दो संदिग्ध दवाओ के नमूने जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने पर,रोहित नागर के विरूद्ध औषधि एवम् प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18 /27 के अन्तर्गत जांचोपरांत सक्षम न्यायलय में मुकद्दमा दायर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दवाओं के जांच रिपोर्ट आने पर आरोपितके खिलाफ न्यायालय में औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत केस दायर किया जाएगा जिसमें दस लाख रुपए का जुर्माना और उम्र कैद की सजा का प्रावधान है।