अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: हरियाणा के सोनीपत जिला में जहरीली शराब के सेवन से कुछ लोगों की अकाल मृत्यु के बाद प्रदेश का आबकारी विभाग सक्रिय हो गया है। गुरूग्राम जिला में आबकारी विभाग की ओर से लोगों को सूचित किया जा रहा है कि वे किसी भी अनाधिकृत स्थान या विक्रेता से शराब ना खरीदे क्योंकि वह जानलेवा हो सकती है और केवल आबकारी विभाग की ओर से अधिकृत दुकानों से ही शराब खरीदें। गुरूग्राम के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त अरूणा सिंह तथा अनिरूद्ध शर्मा ने आज यहां जारी एक संयुक्त प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से लोगों को अनाधिकृत स्थानों तथा विके्रताओं से अवैध रूप से बेची जा रही शराब खरीदने के दुष्प्रभावों के प्रति आगाह करते हुए कहा है कि शराब का सेवन करने के शौकीन अथवा आदी लोग केवल आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत शराब की दुकानों से ही खरीदें।
उन्होंने बताया कि गुरूग्राम के आबकारी कार्यालय (पूर्वी) के अधीन क्षेत्र में देशी व अंग्रेजी शराब की 138 दुकानें आवंटित हैं और इनके अलावा, 43 उप ठेके भी स्वीकृत हैं। इसी प्रकार, गुरूग्राम के आबकारी कार्यालय (पश्चिमी) के अधीन क्षेत्र में देशी व अंगे्रजी शराब की 146 दुकानें तथा 75 उप ठेके हैं। आबकारी विभाग द्वारा शराब की स्वीकृत दुकानों में प्रदेश के पर्यटन विभाग की गुरूग्राम में चलाई जा रही 6 दुकानें भी शामिल हैं। पर्यटन विभाग ने गुरूग्राम के तीन जोनो-हीरो होंडा चैक, बख्तावर चैक तथा शहीद लै. अतुल कटारिया चैक जोन में 2-2 दुकानें खोली हैं।
ये दुकानें युनिटेक साईबर पार्क, बख्तावर चैक, हीरो होंडा चैक, सैक्टर-72ए, अतुल कटारिया चैक तथा उत्सव गार्डन के सामने आॅटो मार्केट में स्थित हैं।उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त पूर्वी गुरूग्राम अरूणा सिंह ने कहा कि शराब पीने के शौकीन व्यक्ति इन अधिकृत दुकानों से ही शराब खरीदें और किसी भी अनाधिकृत विक्रेता से शराब ना खरीदें जोकि उनके लिए जानलेवा हो सकती है। उन्होंने आम जनता से अपील भी की है कि गुरूग्राम जिला में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री का किसी को भी पता चले तो तुरंत आबकारी विभाग के पूर्वी व पश्चिमी गुरूग्राम के कार्यालयों के दूरभाष नंबर 0124-4301999 तथा 0124-4646254 पर सूचित करें। इसके अलावा, पुलिस विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 100 तथा 112 व 0124-2316100 पर भी सूचित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।