अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
ग्रेटर नोएडा : अब यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में रेजिडेंशियल प्लाट लेने वाले वायरस सीधे 64 परसेंट और लीज रेंट जमा करा करके सीधे अपनी लीज डीड करा सकते हैं. इसके साथ ही यमुना प्राधिकरण ने ट्रांसफर चार्ज रेजिडेंशियल के लिये पांच परसेंट से ढाई पर्सेंट कर दिया जिससे लोग मकान अपने नाम करा सके. ऐसा प्रयोग करने वाला यमुना प्राधिकरण देश का पहला प्राधिकरण है. हर कोई चाहता है कि उसका अपना आशियाना हो, इसके लिए वह पाई-पाई जोड़ कर अपने इस सपने को पूरा करना चाहता है.लेकिन बिल्डरों के चक्रव्यूह में वह ऐसा फंस जाता है, पूरा पैसा जमा करने के बावजूद मकान उसके नाम पर नहीं हो पाता है.
बकाया बिल्डर का होता है और भुगतना बायर्स को पड़ता है. यमुना विकास प्राधिकरण बायर्स इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए नया प्रयोग किया है. यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस प्रयोग के अंतर्गत बायर्स सीधे अपना 64 परसेंट और लीज रेंट जमा करा करके सीधे अपनी लीज डीड करा सकते हैं. इसके साथ ही यमुना प्राधिकरण ट्रांसफर रेजिडेंशियल के लिए ट्रांसफर चार्ज 5 परसेंट से 2:30 पर्सेंट कर दिया जिससे लोग मकान अपने नाम करा सके.
अरुण वीर सिंह का कहना है जहां पर आंशिक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ले लिया गया है, जैसे सुपरटेक और एटीएस सिल्वर की स्कीम में है वहाँ सीधे पैसा जमा करके कराके लीज डीड करा सकते हैं.अभी बिल्डर के द्वारा बकाया पैसा नहीं जमा कराए जाने के कारण लीज डीड नहीं हो पा रही थी. यह नया प्रयोग हुआ है किसी प्राधिकरण में जिसमे सीधे बायर्स भी सीधे पैसा जमा करा कर के अपनी लीज डीड करा सकते हैं. इसके लिए उन्हें बिल्डर से एनओसी लेना होगा. 64 परसेंट लीज डीड प्राधिकरण को दे कर अपनी लीज डीड करा सकते हैं.अरुण वीर सिंह बताते है कि इसके अलावा यमुना प्राधिकरण आवासीय भवनों के लिए ट्रांसफर चार्ज पांच परसेंट से ढाई पर्सेंट कर दिया गया है. क्योंकि रेजिडेंशियल के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं बाकि कैटेगरी में फंगसनल के बाद ट्रांसफर होता है. इसलिये ट्रांसफर चार्जेस पांच परसेंट से ढाई पर्सेंट कर दिया गया है. जिससे की जमीन की खरीद फरोख्त और लोग ट्रांसफर करें या एग्रीमेंट पर या अटॉर्नी और स्पेशल अटॉर्नी पर प्लाट न खरीदें जिससे कम से कम पैसे में उनके नाम पर प्लाट ट्रांसफर हो सके इसलिए ट्रांसफर रेट कम कर दिए गए हैं.
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