अजीत सिन्हा की रिपोर्ट चण्डीगढ़: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों वराजनीतिक पार्टियों को अपने उम्मीदवारों की आपराधिकपृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करने के साथ-साथ इनकी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी देनी होगी पंकज अग्रवाल ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों व ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करने वाले राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान अवधि के दौरान 3 बार टेलीविजन चैनलों औरसमाचार पत्रों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होती है.उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों व राजनैतिक दलों को एक स्थानीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र, फेसबुक और ट्विटर (एक्स) सहित राजनीतिक पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी जानकारी देनी होगी।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी वेबसाइट पर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की पूर्ण जानकारी अपलोड करें.साथ ही ऐसे उम्मीदवार के चयन के कारण भी बताने होगें। ऐसे कारण संबंधित उम्मीदवार की योग्यता और उपलब्धियों के संदर्भ में होंगे, न कि केवल चुनावों में ‘जीतने की क्षमता‘ के संदर्भ में होगें मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर प्रकाशित किए जाएं और संबंधित राजनीतिक दल को उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग के समक्ष इन निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.यदि कोई राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के समक्ष ऐसी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलरहता है, तो निर्वाचन आयोग संबंधित राजनीतिक दल द्वारा इस तरह के गैर-अनुपालन को सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में लाएगा,क्योंकि यह न्यायालय के आदेशों/निर्देशों की अवमानना है जिसे भविष्य में बहुत गंभीरता से लिया जाएगा.पंकज अग्रवाल ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी.होमपेज पर एक कैप्शन ‘आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार‘ लिखा होना भी ज़रूरी है जिससे मतदाता को जानकारी तक पहुँचना आसान हो जाएगा.उन्होंने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी नामांकन वापसी की तिथि से पहले 4 दिनों के भीतर, अगले 5वें से 8वें दिन के बीच और 9वें दिन से लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक 3 बार टेलीविजन चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करवानी होगी.मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सम्बंधित जिलों में सभी महत्वपूर्ण कार्यो की वीडियोग्राफी की जाएगी.इसके लिए पर्याप्त संख्या में वीडियो और डिजिटल कैमरे तथा कैमरा टीमों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यो जैसे कि नामांकन पत्रों का दाखिल करना और उनकी जांच, चुनाव चिह्नों का आवंटन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तैयारी और भंडारण, चुनाव प्रचार के दौरान महत्वपूर्ण सार्वजनिक बैठकें, जुलूस आदि, डाक मतपत्रों को भेजने की प्रक्रिया, पहचाने गए संवेदनशील मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया, मतदान मे प्रयोग किए गए ईवीएम और वीवीपैट का भंडारण, मतों की गिनती आदि में वीडियोग्राफी की जाएगी.इसके अतिरिक्त, प्रभावी निगरानी और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण सीमा चौकियों और स्थिर जांच चौकियों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर शत प्रतिशत वेब कोस्टिंग की व्यवस्था की जाए।
Related posts
0
0
votes
Article Rating
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest
Newest
Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments