अरविंद उत्तम की रिपोर्ट
नॉएडा : यमुना एक्सप्रेस-वे पर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा समेत 203 कांग्रेस नेताओं और कार्य कर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। थाना इकोटेक पर राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी सहित 153 नामजद एवं 50 अन्य लोगों के विरुद्ध अपराध 155/2020 धारा 188, 269,270 आईपीसी व 3 महामारी एक्ट दर्ज किया गया है। इसके अलावा काँग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू, मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र उर्फ गुड्डू, एवं जिला अध्यक्ष कांग्रेस मनोज चौधरी सहित 50 कार्यकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 332,353, 427,323,354 ख, 147 148 के तहत दर्ज किया गया है।
इससे पहले हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस-वे पर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आरोप है कि पुलिस ने राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की की। इस दौरान वह सड़क पर गिर गए। सड़क पर झाड़ी में गिरने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरस हो रही हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उन्हें पुलिसकर्मी ने धक्का दे दिया। जिसकी वजह से वह गिर गए। मिली जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी को चोट नहीं लगी है। उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने उठाया। इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में धारा 144 को तोड़ कर मार्च करने, यातायात के नियमों का उल्लघंन करने, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा पुलिस के साथ हाथापाई व धक्का मुक्की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने रहे थे और काफी लोग मास्क भी नहीं लगाने पुलिस ने पर धारा 188 , 269 ,270 आईपीसी और महामारी एक्ट में अरेस्ट किया गया और फिर इनको रिहा किया गया।
इस संबंध में थाना इकोटेक पर राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी सहित 153 नामजद एवं 50 अन्य लोगों के खिलाफ धारा 188,269,270 आईपीसी व 3 महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके अलावा काँग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय सिंह लल्लू, मंडल अध्यक्ष श्री वीरेंद्र उर्फ गुड्डू, एवं जिला अध्यक्ष कांग्रेस श्री मनोज चौधरी सहित 50 कार्यकर्ताओं पर एसएचओ बीटा 2 की गाड़ी को क्षति पहुंचाने, पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करते हुए अभद्र व्यवहार करने एवं कार्य सरकार में बाधा पहुंचने, कुछ पुलिसकर्मी जिसमें महिला सब इंस्पेक्टर व महिला कांस्टेबल भी शामिल थी उन्हें चोट पहुँचाने और महिला सब इंस्पेक्टर की वर्दी तक फाड़ने पर अलग से आईपीसी की धारा 332,353, 427,323,354 ख, 147 148 के तहत दर्ज किया गया है।