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गुडगाँव स्वास्थ्य

मायोम अस्पताल में अनियमितता पाए जाने पर अस्पताल के मालिक व प्रबंधन सहित अन्य लोगों पर केस दर्ज किया: डीसी

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरूग्राम: जिला प्रशासन द्वारा जमाखोरी तथा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर सामान बेचने वालों पर नकेल कसने के लिए नियमित रूप से रेड की जा रही है। इसी कड़ी में आज साउथ सिटी -वन स्थित मायोम अस्पताल में जिला प्रशासन की टीम द्वारा रेड की गई जिसमें अनियमितता पाए जाने पर अस्पताल के मालिक व प्रबंधन सहित अन्य लोगों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला दर्ज किया गया है।इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग की टीमों द्वारा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जमाखोरी तथा निर्धारित दरों से अधिक मूल्य पर सामान बेचने को लेकर रोजाना रेड की जा रही है।

इसी कड़ी में आज साउथ सिटी वन स्थित मायोम अस्पताल में रेड की गई। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि मायोम अस्पताल में कृत्रिम शॉर्टेज दिखाकर निर्धारित दरों से अधिक मूल्य पर मास्क व सैनिटाइजर बेचे जा रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर टीम के सदस्यों ने आज अस्पताल में जाकर छापेमारी  की जिसमें प्राप्त शिकायत को सही पाया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन व अन्य के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई है। अस्पताल में मास्क व सैनिटाइजर निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा था।उन्होंने बताया कि जिला में आज टीम द्वारा 20 रेड की गई है जिनमें से 4 के विरुद्ध चालान किया गया है।  उन्होंने बताया कि जमाखोरी तथा निर्धारित दरों से अधिक मूल्य पर सामान बेचे जाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए जिला को चार जोन में बांटा गया है जिसके लिए अलग-अलग जोन में टीम काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी टीम के सदस्यों द्वारा इसी प्रकार छापेमारी की जाती रहेगी व आवश्यक वस्तुओं से संबंधित सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उन पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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