अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल:सोमवार तड़के एक हलवदार को एआरवी गाडी पर तैनात एक कॉस्टेबल से हाथापाई करना, गाली- गलौज देना, जान से मारने की धमकी व एआरवी गाड़ी में तोड़फोड़ करना काफी महंगा पड़ गया। इस संबंध में पीड़ित कॉस्टेबल की शिकायत पर गदपुरी थाने में आरोपित हवलदार के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने, सरकारी काम में बाधा डालने, एआरवी गाडी में तोड़फोड़ करने व गाली -गलौज देने का मुकदमा दर्ज किया हैं। इस मुकदमे में किस तरह की कार्रवाई की जा रही हैं, के बारे में गदपुरी थाने के एसएचओ से फोन पर पूछने के लिए संपर्क किया गया और उनसे फोन पूछा गया की आरोपित हवलदार की गिरफ्तारी अभी हुई हैं या नहीं,के जवाब में उनका कहना हैं कि वह इस वक़्त डीएसपी मुख्यालय के पास बैठा हैं, थोड़ी देर के बाद इस बारे बताऊंगा, जब उनसे कहा गया की एक शब्द में बता दो, गिरफ्तार हैं या नहीं, या इस केस जांच की जा रही हैं, तो वह कहते हैं कि थोड़ी देर में बताऊंगा। जब भी उनका पक्ष आ जाएगा, तो इस खबर में एड कर दिया जाएगा। एआरवी का नंबर -एचआर -99 -0505 हैं।
पीड़ित कॉस्टेबल सुमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वह डायल 112 , एआरवी गाडी पर उसकी ड्यूटी हैं और उसकी नई भर्ती हैं, डायल 112 डारेक्ट पंचकूला से कनेक्ट हैं , उसे गत 4 अक्टूबर -2021 को तड़के 3 बजकर 21 मिनट पर कॉल पर सूचना मिली की गांव जैन्दापुर में झगड़ा हो रहा हैं, ये डायल सुंदर नाम के शख्स की शिकायत पर आई थी, जब वह गांव जैन्दापुर में तड़के 4 बजे पहुंचे तो वहां पर गुटों का आपस में झगड़ा हो रहा था। इस झगड़े में एक हवलदार भी धर्मेंद्र शामिल था जिसे वह बिल्कुल नहीं जानता था। एकदम से वह आकर बिना किसी वजह के उसे गाली -गलौज देने लगा, एआरवी गाडी के शीशे को तोड़ दी, जब रोकने का प्रयास किया तो उसके साथ हाथापाई करने लगा और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। इस मामले में पलवल के गदपुरी थाने में आरोपित हवलदार धर्मेंद्र निवासी जैन्दापुर , पलवल के खिलाफ मुकदमा नंबर -342, भारतीय दंड सहिंता की धारा 332, 186 , 341 , 427 , 506 व 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर इसके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी हैं।