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नोएडा

पालतू जानवरों के रजिस्ट्रेशन लिए नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन ऐप का एंड्रायड वर्जन सीईओ रितु माहेश्वरी ने लांच किया

अरविन्द उत्तम की रिपोर्ट 
नोएडा के क्षेत्र में रहने वाले और जानवरों को पालने वाले लोगों के लिए नोएडा प्राधिकरण पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। यह रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए ऐप के द्वारा ऑनलाइन कराया जा सकेगा।  नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने सेक्टर- 6 में आयोजित एक कार्यक्रम में इस ऐप को लॉन्च किया। अभी यह ऐप्स एंड्राइड फोन यूजर के लिए शुरू किया गया है। शीघ्र ही इसे आईफोन मोबाइल यूजर के लिए भी चालू किया जाएगा।  नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड किया जाता है। 
 
प्राधिकरण के सेक्टर छह स्थित कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रितु माहेश्वरी ने नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन एप लांच किया,  इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि प्राधिकरण पिछले वर्ष से ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। प्राधिकरण ने इसके लिए एक एजेंसी चुनने का फैसला भी किया था।इस एजेंसी को शहर के प्रत्येक पालतू कुत्तों और जानवरों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वे किया करना था। एजेंसी के चयन के लिए प्राधिकरण में दो बार टेंडर भी जारी किया ,लेकिन किसी ने भी कंपनी का चयन न होने के कारण प्राधिकरण ने खुद ही एक एजेंसी से इस ऐप को तैयार करवाया है। सीईओ, नोएडा प्राधिकरण ने बताया कि कोई भी अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन एप पर दिए गए आवेदन फॉर्म पर जानकारी देकर करवा सकता  हैं, इसमें पालतू जानवर के साथ उसके मालिक का फोटो भी अपलोड करना होगा।  उसे पूरा पता देना होगा, आवेदन पत्र को प्राधिकरण की ओर से नियुक्त एडमिन जांच करेंगे। इसके बाद इसे मंजूर किया जाएगा।  जानवरों पर रजिस्ट्रेशन के लिए फीस के रूप में एक हजार रुपए जमा करने होंगे और हर साल इसका नवीनीकरण होगा। एडमिन की मंजूरी के बाद मालिक अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकेंगे.

रितु माहेश्वरी ने बताया कि एप्स के द्वारा लोग रजिस्टर्ड पालतू जानवरों की गलत हरकतों की शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। जैसे कि पालतू जानवर का मालिक खुले में या पार्क में सार्वजनिक स्थान पर उसे शौच करता है, या किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसकी शिकायत की जा सकेगी। अगर शिकायत सही पाई गई तो पहली बार पालतू जानवर के मालिक पर 100 रुपये, पर दूसरी बार 200  रुपये और तीसरी बार 500 का जुर्माना लगाया जाएगा और कई बार शिकायत होने पर उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है.
एप से प्राप्त होने वाले शिकायतों के निस्तारण के लिए जन स्वास्थ्य विभाग फर्स्ट और सेकंड  के सहायक परियोजना अभियंताओं को एडमिन नियुक्त किया गया है।  यह अपनी और से अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित स्वास्थ्य निरीक्षकों के जरिए रजिस्ट्रेशन और कंप्लेंट की जांच कर उस पर कार्रवाई करेंगे।  यह जांच अधिकतम एक  सप्ताह में पूरा कर इसकी सूचना एप पर अपलोड की जाएगी,  जबकि पालतू जानवरों के रजिस्ट्रेशन और शिकायत का निस्तारण संबंधित सुनवाई ओएसजी इंदु प्रकाश सिंह करेंगे,  यह सुनवाई हर महीने में दो बार  की जाएगी

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