अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:शिकायतकर्ता आलिम निवासी ग्राम खाईका जिला पलवल द्वारा न्यायालय सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी हथीन जिला पलवल में चल रहे केस के सम्बन्ध में उसके गांव में उसके कब्जा की जमीन की गिरदावरी दूसरे पक्ष जमील के हक में ना करके शिकायतकर्ता के हक में करने के बदले में सुशील शर्मा तत्कालीन जिला राजस्व अधिकारी पलवल/सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी हथीन जिला पलवल द्वारा 2 लाख रूपए रिश्वत मांगने व इनमें से सुशील शर्मा डी.आर. ओ. द्वारा 1 लाख रुपए अपने सेवादार नरेश के माध्यम से पहले लेने तथा सुशील शर्मा डी.आर.ओ. के कहने पर बकाया 1 लाख रुपए उसके रीडर दयाराम द्वारा वकील विरेन्द्र सिह उर्फ बीरू के माध्यम से मांगने बारे दिनांक 20.10.2022 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत दी गई। जिस पर मुकदमा नंबर 32 दिनांक 20.10.2022 धारा 7, 7 ए पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो फरीदाबाद दर्ज किया गया।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपित वीरेंद्र सिंह उर्फ बीरू (मध्यस्थ व्यक्ति/वकील कोर्ट पलवल) को आरोपित दयाराम रीडर के कहे अनुसार शिकायतकर्ता से 1,00,000/-रूपए रिश्वत राशि लेते हुए दिनांक 20.10.2022 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था तथा उसी दिन सह आरोपित दयाराम रीडर को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आगामी तफ्तीश के दौरान इसी मामले में शिकायतकर्ता से पहले लिए हुए 1,00,000/-रूपए के सम्बन्ध में अन्य आरोपित सुशील शर्मा तत्कालीन जिला राजस्व अधिकारी पलवल व उनके सेवादार नरेश को भी गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपितों अब न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पलवल से जमानत पर है।
मुकदमा में तफ्तीश पूर्ण होने पर उपरोक्त चारों आरोपितों के विरुद्ध दिनांक 10.01.2025 को धारा 7, 7ए, 13(1)बी सहपठित 13(2) पीसी एक्ट व 420, 467, 468, 471, 201, 120 बी आई.पी.सी.के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद द्वारा चालान न्यायालय अभिषेक फुटेला, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पलवल में दिया गया है। अब यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।
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