अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पंचकूला: शिकायतकर्ता निशिल गर्ग निवासी आनंद विहार, थाना प्रीतमपुरा, दिल्ली द्वारा दिनांक 21.11. 20 24 को एसीबी, फरीदाबाद में शिकायत दी गई। शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया था कि मुकदमा नं. 27 /2024 जो थाना, साइबर एनआईटी, फरीदाबाद में दर्ज है, इस मुकदमा के संबंध में दिनांक 15.11 . 2024 को शिकायतकर्ता के दोस्त विशाल को सब-इंस्पेक्टर अर्जुन व एसआई.राम द्वारा रोहिणी (दिल्ली) से गिरफतार किया है। विशाल की जमानत 3 दिन में करवाने की एवज में एसआई अर्जुन व एसआई. राम द्वारा उससे 15 लाख रूपए बतौर रिश्वत राशि की मांग की है।
एस.आई अर्जुन व एस.आई. राम द्वारा मांगी गई 15 लाख रूपए बतौर रिश्वत राशि में से 7 लाख रूपए उसके द्वारा दिनांक 17.11.2024 को दे दिए है तथा बकाया राशि 5 लाख रूपए बतौर रिश्वत की मांग एस.आई. अर्जुन, द्वारा उससे व्हाट्सएप के माध्यम से मांग की जा रही है। उपरोक्त शिकायत मिलने पर एसीबी. फरीदाबाद की टीम द्वारा आरोपित एस.आई. अर्जुन को उसके द्वारा शिकायतकर्ता से मांगी गई 5 लाख रूपए बतौर रिश्वत राशि व उसके द्वारा शिकायतकर्ता से पहले दिनांक 17.11.2024 को ली गई 7,50,000/-रूपए राशि सहित मौका पर रंगे हाथों गिरफतार किया गया था। आरोपित एसआई. अर्जुन अभी जेल में बंद है।इस सम्बन्ध में आरोपित एस.आई अर्जुन व एस.आई राम, थाना साइबर, एनआईटी., फरीदाबाद के विरुद्ध मुकदमा न. 12 दिनांक 21.11.2024 धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद अंकित किया गया था।
उपरोक्त मुकदमा की तफ्तीश/विवेचना उपरान्त धारा 7, 13(1)बी.पी.सी. सहपठित 13(2) एक्ट व 221, 121(1), 132, 109 बी.एन.एस.के तहत आरोपित एसआई. अर्जुन,थाना साइबर, एनआईटी.फरीदाबाद के विरुद्ध ए.सी.बी. द्वारा दिनांक 18.1.2025 को चालान (चार्जशीट) न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद में दिया गया है।
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