अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:प्रदेश के विभिन्न न्यायालयो में महिलाओ के विरूद्ध अपराध जैसे बलात्कार, छेड़छाड़ तथा मानसिक उत्पीड़न संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए 6 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक जिला जहां उपरोक्त वर्णित श्रेणियों के 50 से अधिक मामले कोर्ट में लंबित है वहां पर फास्टट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है ताकि महिलाओं को जल्द न्याय मिल सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश के फरीदाबाद में दो तथा गुरुग्राम, पानीपत , सोनीपत तथा नूह जिला में 1-1 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की जाएगी।
कपूर ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस अकादमी में महिला जांच अधिकारियों के लिए नियमित तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जा रहे हैं ताकि वे न केवल कानूनी प्रावधानों में हुए नए संशोधनों के बारे में अपडेटेड रहे बल्कि मामले की प्रभावी तथा समयबद्ध तरीके से जांच कर सके।इतना ही नहीं, सीन ऑफ क्राइम टीम द्वारा घटनास्थल से वैज्ञानिक तरीके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने के लिए सभी जिलों में जांच अधिकारियों को इन्वेस्टिगेशन किट उपलब्ध करवाई गई है। यह इन्वेस्टिगेशन कीट वैज्ञानिक तरीके से काफी उच्चतर है जिससे जांच प्रक्रिया को और अधिक निष्पक्ष बनाया जा सकता है।कपूर ने बताया कि महिलाओं संबंधी अपराध जैसे बलात्कार तथा छेड़छाड़ आदि के मामलों को गंभीरता से लेते हुए एफएसएल द्वारा जल्द से जल्द लैब के परिणाम उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस दौरान सभी कानूनी मानदंडों तथा औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाता है ताकि महिला को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। महिला सुरक्षा की डीआईजी नाजनीन भसीन ने बताया कि महिला विरुद्ध अपराधों की मॉनिटरिंग को लेकर प्रदेश के प्रत्येक जिले में डीएसपी स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, महिला पुलिस थानों में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि महिलाएं बिना किसी झिझक अथवा संकोच के सुरक्षित वातावरण में अपनी समस्याओं के बारे में बता सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने को लेकर विभिन्न विभागों के सहयोग से 2 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जाती है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर पुलिसकर्मियों द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आपराधिक कानून संशोधन -2018 के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार होने पर मामले की जांच 2 महीने की समयावधि में पूरे किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है।
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