अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:एंटी करप्शन ब्यूरो, हिसार की टीम ने आज थाना लाखनमाजरा जिला रोहतक में तैनात सब इंस्पेक्टर व जांच अधिकारी को एक लाख रूपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर का नाम सुरेश कुमार है। इस संबंध में आरोपित सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के विरुद्ध मुकदमा नंबर – 9 दिनांक 30.3.2025, धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 व 308(2) बी.एन.एस. 2023 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,रोहतक में दर्ज किया गया तथा इस प्रकरण में एस.एच .ओ. थाना लाखनमाजरा की संलिप्तता बारे भी जांच की जा रही है।शिकायतकर्ता ने एसीबी, हिसार को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसका दोस्त राजेश उर्फ मोनू निवासी बडवाली ढाणी हिसार को रहने वाला है तथा राजेश का दोस्त संजय निवासी लुधियाना थाना लाखनमाजरा में घी की फैक्ट्री के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमा न. 31 दिनांक 22.2.2025 के सम्बन्ध में पकडा हुआ है। (यह मुकदमा निरीक्षक समरजीत, एस.एच.ओ. थाना लाखनमाजरा की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ है) शनिवार ,दिनांक 29 मार्च 2025 को वह राजेश के साथ संजय को मिलने थाना लाखनमाजरा गए तथा मुकदमा के जांच अधिकारी उप निरीक्षक सुरेश कुमार से मिले।
उप निरीक्षक सुरेश कुमार जांच अधिकारी द्वारा उसके दोस्त संजय के साथ मारपीट करने, उसकी मुकदमा में मदद करने व संजय को उपरोक्त दर्ज मुकदमा न. 31/2025 में झुठा न फंसाने की एवज में उससे 5,00,000/-रूपए नकद राशि बतौर रिश्वत की मांग की गई। इसके उपरान्त उसके आरोपित सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के बीच में एक 1,00,000/-रूपए . में बातचीत तय हो गई तथा उसी दिन दिनांक शनिवार ,29 मार्च 2025 को उसके द्वारा आरोपित सुरेश कुमार को 50,000/-रूपए राशि नकद व 50,000/-रूपए राशि आरोपित के लड़के सुनील कुमार को गूगल-पे (मोबाइल न. 89502-10296) के माध्यम से दी गई है। दिनांक 30 मार्च 2025, रविवार को उसके पास आरोपित सुरेश कुमार का दोबारा फोन आया जिसने उससे 1,20,000/-रूपए (एक लाख बीस हजार रूपए ) राशि रिश्वत की दोबारा मांग की गई। उसके व आरोपित सुरेश कुमार उपरोक्त के बीच 1,00,000/-रूपए नकद और बतौर रिश्वत राशि बारे बातचीत तय हुई है।एसीबी, की हिसार टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपित सुरेश कुमार जांच अधिकारी थाना लाखनमाजरा को शिकायतकर्ता से 1,00,000/-रूपए नकद राशि बतौर रिश्वत लेते सुनारिया चौक रोहतक से रिश्वत राशि सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा शिकायतकर्ता द्वारा आरोपित को इस प्रकरण में पहले दी गई 50,000/-रूपए . रिश्वत राशि को भी रिकवर कर लिया गया है। यह पूरी कार्रवाई गवाहों के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है तथा इस कार्यवाही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 का भी पालन किया गया है।
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