अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: आज बुधवार को एंटी करप्शन ब्यूरो,. अम्बाला टीम ने एक आरोपित को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपित का नाम अशोक कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी गांव बिरथे बाहरी, जिला कैथल को गांव बिरथे बाहरी से गिरफतार किया है। जिसको कल वीरवार को जिला अदालत में पेश किया जाएगा।मामला में आरोप था कि गांव बिरथे बाहरी में सरकार द्वारा पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लोगों को 649 एकड़ 4 कनाल, 17 मरले खेती-बाडी योग्य जमीन पालन-पोषण करने के लिए दी गई थी। इस भूमि की पैदावार का 1/3 हिस्सा सरकार को देना था। कुछ समय बाद लोगों ने भूमि से प्राप्त पैदावार की आय का हिस्सा 1/3 सरकार को देना बंद कर दिया। नवम्बर 1987 को उपरोक्त जमीन को संबंधित व्यक्तियों (पट्टेदारो) को आवंटित करने के आदेश सरकार द्वारा पारित कर दिए तथा भूमि आवंटन के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें जिला कल्याण अधिकारी कैथल, तहसीलदार कैथल, हल्का पटवारी व कानूनगो तथा अलॉटमेंट कमेटी के सदस्य करतार सिंह, दलजीत सिंह व महेंद्र सिंह नम्बरदार को शामिल किया गया।उपरोक्त जमीन को आवंटित करते समय महेंद्र सिंह नम्बरदार द्वारा जिला कल्याण अधिकारी व अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों से मिलीभगत करके 79 कनाल जमीन अपने नाम, अपनी पत्नी व अपने लड़के अशोक कुमार के नाम धोखाधडी से करवा ली गई। इस मामले की जांच उपरान्त ए.सी.बी. अम्बाला द्वारा मुकदमा संख्या 27 दिनांक 07.10.2022 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.स. 13(2) पीसी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला में दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में अन्य आरोपित कान्ता देवी, रामानन्द (प्राइवेट व्यक्ति) व सतनाम सिंह तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी कैथल की गिरफ्तारी अभी बकाया है। उसको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैै।
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