अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान के तहत पुलिस उपाधीक्षक रैंक के एक पूर्व एचपीएस अधिकारी फूल सिंह को भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया है।ब्यूरो के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि फूल सिंह स्टेट विजिलेंस ब्यूरो में काम कर चुके हैं, जिसका नाम बदलकर अब एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया गया है।
विजिलेंस मामले की जांच के दौरान घोर अनियमितताओं और आपराधिक कदाचार के आरोपों पर पुलिस अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस जांच दर्ज की गई थी। विस्तृत जांच के बाद आरोप सही पाए गए। इसके पश्चात, आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, हिसार में भारतीय दंड संहिता की धारा 166, 199, 200, 204 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एसीबी के अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम गठित की गई और मामले की जांच उसे सौंपी गई।
एसआईटी ने जांच के दौरान सभी प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद आरोपी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर हिसार न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसीबी के प्रवक्ता ने ईमानदारी और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों के प्रति ब्यूरो की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए बताया कि मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी की जाएगी और मुकदमे की कार्यवाही जल्द शुरू करने के लिए आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश की अदालत में शीघ्र आरोप पत्र दायर किया जाएगा।
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