अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ़ से दाख़िल की गई एलपीए पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने कमीशन के प्रति सकारात्मक रुख़ दिखाते हुए उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच के फ़ैसले को बदल दिया है। 2021 की CWP 22346 के संबंध में दाख़िल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए 10 लाख रुपये की कॉस्ट को उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने समाप्त करने का फ़ैसला दिया है.
आयोग की तरफ से प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2021 में DDESM कैटेगरी के राहुल नाम के याचिकाकर्ता ने CWP 23346 दाखिल की थी जिस पर 13सितंबर 20 24 को फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने आयोग पर 10,00,000 रुपये की कॉस्ट और याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने का फैसला दिया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ आयोग की तरफ से 2025 में LPA 130 दाखिल की गई थी और 29 जनवरी 2025 को जिस पर उच्च न्यायालय ने सिंगल बेंच का फैसला बदलते हुए आयोग पर लगाई गई 10 लाख रूपये की कॉस्ट को समाप्त करने का फैसला दिया।
प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रदेश के युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरी देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं ऐसे में अगर कोई मानवीय त्रुटि रह भी जाती है तो उस पर सकारात्मक दृष्टि से कार्य करते हुए हर पात्र युवा को उनके हक का रोजगार सुनिश्चित करना आयोग का प्रथम लक्ष्य है।
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