अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा में लोकसभा आम चुनावों-2024 और करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए हुए मतदान की गणना आज प्रातः 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रदेश में कुल 91 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी के मतगणना केंद्र पर पोस्टल बैलेट की गणना ईवीएम गणना से पहले शुरू की जाएगी। पांच रैंडमली चयनित वीवीपैट की पर्चियों का मिलान मतगणना एजेंटों के समक्ष किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मीडियाकर्मियों की सुविधा के लिए प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मीडिया सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, चंडीगढ़ में भी अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है।उन्होंने कहा कि लोगों ने हीट वेव के बावजूद भी बढ़-चढ़ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हरियाणा में मतदान प्रतिशत 64.80 प्रतिशत दर्ज किया गया। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया।
अग्रवाल ने बताया कि मतगणना प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। उन्होंने बताया कि मतगणना से संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 0172-1950, कंट्रोल रूम टेलीफोन 0172-2701362 तथा ईमेल hry_elect@yahoo.com पर संपर्क किया जा सकता है। अग्रवाल ने कहा कि वोटों की रिकॉर्डिंग या गिनती में शामिल प्रत्येक अधिकारी, क्लर्क, एजेंट या अन्य व्यक्तियों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखनी होगी। इसका उल्लंघन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के तहत अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव संचालन से जुड़ा कोई भी अधिकारी (मतदान के अलावा) ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे किसी उम्मीदवार के चुनाव जीतने की संभावना बढ़े। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 के तहत उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी उचित कारण के चुनाव के संबंध में अपने आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है, उस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 के तहत 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सरकारी सेवा में कोई भी व्यक्ति जो किसी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट, मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करता है, उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134ए के तहत दंड दिया जा सकता है, जिसमें 3 महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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