अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चण्डीगढ:हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि दवाओं की बिक्री में की गई उल्लंघनाओं को देखते हुए अंबाला, रेवाड़ी, और गुरूग्राम जोन के 17 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस निलंबित व 4 खुदरा व एक थोक बिक्री ड्रग्स लाईसेंस कैसिंल करने का निर्णय लिया गया है । इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। विज ने कहा कि राज्य में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी ताकि लोगों को अच्छी व बेहतर दवाईयों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकें। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए विज ने बताया कि गुरूग्राम जोन के तहत 8 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को निलंबित तथा 4 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को कैंसिल किया गया है। गुरुग्राम के जिन खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को निलंबित किया गया है उनमें गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक के नजदीक मैसर्ज वैभव फार्मेसी को 7 दिन के लिए, गुरुग्राम के सेक्टर-40 की मैसर्ज मैड टाऊन फार्मेसी प्रा.लि. व मैसर्ज विशाल हेल्थकेयर को 7 दिन के लिए, गुरुग्राम के गांव बादशाहपुर के मैसर्ज सक्षम फार्मेसी को 10 दिन के लिए, जिला नूंह के बडखली चौक पर स्थित मैसर्ज गोयल मेडिकल स्टोर को 10 दिन के लिए, जिला नूंह के मलिक अस्पताल के परिसर में मैसर्ज मलिक फार्मेसी को 10 दिन के लिए, जिला नूंह में नायब वाली गली में मैसर्ज कृष्णा मेडिकल स्टोर को 10 दिन के लिए और जिला नूंह के फिरोजपुर झिरका के गांव नगीना के मैसर्ज समर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
इसी प्रकार, गुरूग्राम जोन के जिन 4 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को कैंसिल किया गया है उनमें गुरुग्राम के जैकबपुरा के मैसर्ज ओम साईं आशा फार्मेसी, गुरुग्राम के बादशाहपुर के मैसर्ज मुस्कान मेडिकल स्टोर, गुरुग्राम के गांव फाजिलपुर के मैसर्ज दिव्या मेडीकोज और गुरुग्राम के सिविल लाईन के मैसर्ज सिटी मेडीकोज शामिल है। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी जोन के जिन 6 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस निलंबित किया गया है उनमें रेवाडी कहे गांव बुडाना चौक के मैसर्ज अपना मैडीकल स्टोर को 15 दिन के लिए, रेवाडी के धारूहेडा स्थित मैसर्ज गायत्री मैडीकल स्टोर को 15 दिन के लिए, रेवाडी के धारूहेडा बस स्टेण्ड के नजदीक मैसर्ज अग्रसेन मैडीकल स्टोर को 15 दिन के लिए, रेवाडी के बावल के बनीपुरी चौक पर स्थित मैसर्ज श्री श्याम मैडीकोज को 15 दिन के लिए,जिला रेवाडी के धारूहेडा के मैसर्ज बीबीआर मैडीकल स्टोर को 15 दिन के लिए तथा रेवाडी के सरस्वती विहार के मैसर्ज चौहान मैडीकल एजेंसी को 7 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। विज ने बताया कि अंबाला जोन के जिन 3 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस को निलंबित किया गया है उनमें पंचकूला के गांव ककराली के मैसर्ज श्री नामदेव मैडीकोज को 3 दिन के लिए, पंचकूला के गांव बगवाली के मैसर्ज पवन मैडीकल हाल को 3 दिन के लिए तथा पंचकूला के गांव ककराली के मैसर्ज ओम मैडीकोज के लाईसेंस को भी 3 दिन के लिए निलंबित किया गया है। इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि अंबाला शहर के घासमण्डी के मैसर्ज मारूति रैमिडिज के लाईसेंस को कैंसिल किया गया है।स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन सभी ड्रग्स लाइसेंस को निलंबित तथा कैंसिल विभिन्न उल्लंघनों को देखते हुए किया गया है जैसे कि फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री, नियमों के तहत शेड्यूल एच-1 रजिस्टर का न होना, विभिन्न दवाईयों को मापदण्डों के तहत फ्रिज में रखना व न रखना, विभिन्न दवाइयों की खरीद-फरोख्त का रिकॉर्ड न होना इत्यादि शामिल है।
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