अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के परिवहन विभाग द्वारा 5 जुलाई 2024 से पूर्ववर्ती सरकार के 60 किलोमीटर व रिहायती बस पास सुविधा को बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / राज्य के बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से संबंधित सभी स्कूल/कॉलेज / संस्थानों के सभी विद्यार्थियों (लड़के एवं लड़कियां दोनो) को 150 किलोमीटर तक के लिए मुफ्त बस पास सुविधा प्रदान की हुई है। विभाग द्वारा इस सुविधा में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है तथा यह सुविधा पूर्व की तरह लागू है।
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