अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा सरकार ने सभी एचसीएस अधिकारियों को चल व अचल संपत्ति की वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न 30 अप्रैल तक निर्धारित प्रोफार्मा में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से आज इस संबंध में पत्र जारी किया गया। पत्र में कहा गया है कि अधिकारियों को अपने नाम पर या उनके परिवार के सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर विरासत में मिली , खरीदी गई , लीज पर ली गई व गिरवी रखी गई चल व अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
प्रॉपर्टी रिटर्न में कैश, बैंक बैलेंस, डिपॉजिट, लोन और एडवांस, शेयर, सिक्योरिटीज, डिबेंचर, बॉन्ड, वाहन, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान या घरेलू सामान जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एलसीडी, एलईडी, कंप्यूटर, वाशिंग मशीन, फर्नीचर आदि में निवेश के बारे में व्यापक जानकारी देनी होगी।
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