अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चण्डीगढ़: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने आज बलराम सिंह, तत्कालीन खनन अधिकारी, फरीदाबाद पर मामलों में अत्यधिक देरी करने पर 60,000 रुपये (3 मामलों में 20-20 हजार रुपये) का जुर्माना लगाया है।सेवा का अधिकार आयोग के सचिव ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने पाया कि खान एवं भूविज्ञान विभाग की फरवरी एवं मार्च, 2022 की मासिक प्रदर्शन रिपोर्ट के अनुसार खनिज डीलर लाइसेंस के वितरण के कुछ मामलों में देरी हुई थी, जोकि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित सेवा है।
मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग ने तत्काल जांच शुरू की और इन मामलों पर स्थिति रिपोर्ट सांझा करने के लिए निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग को एक स्वत: संज्ञान नोटिस जारी किया।उन्होंने कहा कि खनिज डीलर लाइसेंस की प्रदायगी अधिसूचित सेवा के तहत होती है, जिसकी प्रदायगी 45 कार्य दिवसों की समय-सीमा के भीतर आवेदक को होनी चाहिए। तथापि, कुछ मामलों में आवेदन एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित पाए गए।उन्होंने आगे कहा कि खनन अधिकारी, फरीदाबाद को कारण बताओ नोटिस भेजे जाने के बावजूद उसके पास ऐसे तीन मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पाए गए। जांच के दौरान पाए गए तथ्य बलराम सिंह, जिनके पास फरवरी, 2023 तक खनन अधिकारी फरीदाबाद का प्रभार रहा, की ओर से हुई चूक की ओर इशारा करते हैं। इन आरोपों की पुष्टि खनन और भूविज्ञान विभाग के निदेशक द्वारा भी की गई थी।
आयोग के सचिव ने कहा कि जांच के दौरान पाए गए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए आयोग ने आरोपी खनन अधिकारी बलराम सिंह पर 60,000 रुपए (3 मामलों में 20-20 हजार रुपये) का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।आयोग ने विभाग मुख्यालय द्वारा निभाई जा रही पर्यवेक्षी भूमिका पर भी अपनी गहरी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में, आयोग ऐसी देरी के लिए नामित अधिकारी को दंडित करेगा। आयोग ने यह भी निर्देश दिए कि विभाग को ऐसे मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट एसओपी सुनिश्चित करनी चाहिए और उनकी ओर से कड़ी निगरानी की जानी चाहिए। विशिष्ट जिलों का कार्य देखने वाले मुख्यालय के अधिकारियों को भी अपने उत्तरदायित्वों के प्रति अधिक तत्परता से कार्य करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि आयोग सार्वजनिक कार्य के प्रति ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना आगे भी जारी रखेगा।
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