अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़ ब्रेकिंग: एंटी करप्शन ब्यूरो , अंबाला की टीम के द्वारा 30000 रूपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार गए आरोपित विकास कुमार तहसील कल्याण अधिकारी के खिलाफ आज कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत में चालान किया गया। शिकायतकर्ता गुरमीत सिंह निवासी गांव बाबैन जिला कुरुक्षेत्र द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो,अम्बाला को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके पिता द्वारा एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत थाना बबैन में मुकदमा क्रमांक 218/2021 दर्ज करवाया गया है।
जिसके सम्बन्ध में उसके परिवार के पीड़ित व्यक्तियों को दी जाने राहत राशि को दिलवाने की एवज में उपरोक्त आरोपित विकास कुमार उससे 30,000/- रूपये बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है। जिस पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो, अंबाला की टीम द्वारा दिनांक 21. 03.2024 को शिकायतकर्ता गुरमीत सिंह से आरोपित विकास कुमार, तहसील कल्याण अधिकारी, कुरुक्षेत्र 30,000/- रूपये (तीस हजार) बतौर रिश्वत लेते हुए मौका पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।
जिस पर मुकदमा संख्या 11 दिनांक 21.03.2024 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला दर्ज किया गया था। मुकदमा में तफ्तीश पूर्ण होने उपरांत आरोपित विकास कुमार, तहसील कल्याण अधिकारी, कुरुक्षेत्र के विरूद्ध दिनांक 25.02.2025 को धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत ए.सी.बी. अम्बाला द्वारा चालान (चार्जशीट) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, कुरुक्षेत्र में दिया गया है। यह मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है।
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