अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनका नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है परन्तु नगर निगम, नगर परिषद् अथवा नगर पालिका की वार्ड वाइज अंतिम प्रकाशित सूची में शामिल नहीं है वह व्यक्ति फार्म ‘क’ भरकर सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन भरने के अंतिम दिन तक मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि अध्यतन विधान सभा मतदाता सूची के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण के कारण आवश्यक परिर्वतनों का उचित प्रक्रिया का पालन करके प्रासंगिक नगर पालिका निर्वाचक नामावलियों में उपर्युक्त रूप से शामिल किया जा सकता है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन अपना नाम दर्ज करवाने वाले व्यक्तिओं में से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे नामांकन भरने की अनुमति दी जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी नामांकन करने की अन्तिम तिथि तक मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
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