अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल:उपायुक्त नरेश नरवाल ने गांव मीरपुर कोराली तथा कटेसरा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है तथा इनके साथ लगते गांवों को बफर जोन घोषित करते हुए इन गांवों की भी सीमाएं सील करने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने बताया कि फरीदाबाद जिला में कोविड संक्रमण के दो केस सामने आए थे। दोनों मरीजों का सम्बंध इन गांवों से था। जिला प्रशासन ने इन केसों की सूचना मिलते ही तुरन्त कन्टेनमेंट प्लान पर काम आरम्भ कर दिया। यह आदेश जिला में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने संक्रमण पर नियंत्रण के लिए दिए गए है ताकि अन्य जिलावासी इस महामारी की चपेट में न आए। कोरोना पोजीटिव मरीजों की इन गांवों में मूवमेंट थी तथा साथ लगते गांवों में भी संक्रमण के अंदेशे के चलते यह आदेश जारी किए है। कंटेनमेंट व बफरजोन में होने वाली आवश्यक गतिविधियों के लिए क्रमश: उपमंडल अधिकारी (ना.) होडल अमरदीप सिंह तथा उपमंडल अधिकारी (ना.) पलवल कंवर सिंह ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे।
आशा व एएनएम की टीम करेंगी डोर टू डोर स्क्रीनिंग-स्कैनिंग
उपायुक्त ने जारी आदेशों में बीडीपीओ हसनपुर को कंटेनमेंट जोन गांव मीरपुर कोराली व बफर जोन में शामिल सभी गांवों को पूर्णतया सेनिटाइज कराने के निर्देश दिए। साथ ही कंटेनमेंट जोन में घर-घर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग के लिए आशा व एएनएम की टीम गठित करने के आदेश भी जारी किए। पचास घरों पर एक टीम काम करेगी। इनके सुपरविजन के लिए एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर व संबंधित सीडीपीओ भी नियुक्त की गई है। इसी प्रकार उपायुक्त ने जारी आदेशों में बीडीपीओ पृथला को कंटेनमेंट जोन गांव कटेसरा व बफर जोन में शामिल सभी गांवों को पूर्णतया सेनिटाइज कराने के निर्देश दिए। साथ ही कंटेनमेंट जोन में घर-घर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग के लिए आशा व एएनएम की टीम गठित करने के आदेश भी जारी किए। पचास घरों पर एक टीम काम करेगी। इनके सुपरविजन के लिए एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर व संबंधित सीडीपीओ भी नियुक्त की गई है। इन गांवों में आने-जाने के लिए पूर्णतया पाबंदी होगी तथा प्रमुख रास्तों को बैरिकेडिंग के जरिए बंद करते हुए पुलिस भी तैनात करने के आदेश दिए है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकोल के अनुसार विभागवार कार्य निर्धारित कर दिए है। सिविल सर्जन द्वारा एम्बूलेंस तथा अन्य पैरा मेडिकल स्टॉफ को तैनात करना तथा इन गांवों में मोबाइल चैकअप वैन द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच करवाई जाएगी। साथ ही इन गांवों के लिए सिविल अस्पताल पलवल में कोरोना वार रूम भी स्थापित किया गया है। आदेशों का उल्लंघन या लापरवाही करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।