अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल:जिलाधीश एवं उपायुक्त नरेश नरवाल ने जिला के पांच गांव नामत: हूंचपुरी कलां, मठेपुर, दुरैंची, छांयसा व महलूका के सरपंचों को तुंरत प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही हथीन थाना क्षेत्र के लिए नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट, इन गांवों के नंबरदारों व चौकीदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिलाधीश ने यह कार्रवाई संबंधित सरपंचों, नंबरदारों व चौकीदारों को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए गांव में बाहरी व्यक्तियों के आने की सूचना प्रशासन को न देने के कारण की है।
जिलाधीश एवं उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हूंचपुरी कलां के सरपंच नासिर हुसैन, छांयसा की सरपंच सुनीता, दुरैंची के सरपंच समसुद्दीन, मठेपुर की सरपंच सीमा रानी, महलूका की सरपंच ललतेश कुमार को निलंबित करते हुए पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को संपूर्ण रिकार्ड व पंचायत की चल-अचल संपत्ति सौंपने के आदेश दिए। जिलाधीश के तुरंत प्रभाव से लागू इन आदेशों की आगामी कार्यवाही में उपमंडल अधिकारी (ना.) हथीन को नियमित जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं जिलाधीश ने बांग्लादेश से आए 10 व्यक्तियों व उनके साथ दो भारतीय (एक असम व एक बिहार से) की जमात की छांयसा, मठेपुर, दुरैंची, महलूका व हुंचपुरी में हुुए आवागमन को लेकर आवश्यक कार्यवाही न करने पर हथीन थाना क्षेत्र के लिए नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं हथीन के नायब तहसीलदार कुलवंत सिंह से भी जवाब तलब किया है। साथ हूंचपुरी के नंबरदार अली मोहम्मद, महलूका के नंबरदार आस मोहम्मद, दुरैंची के नंबरदार न्याज मोहम्मद, मठेपुर के नंबरदार तोता राम व छांयसा के नंबरदार मुबारिक हुसैन को भी जमात के संबंध समय पर सूचना प्रशासन को न देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा है।
इसी तरह गांव में जिला प्रशासन की प्रथम कड़ी चौकीदारों की ओर से भी विदेशी जमात से स्थानीय लोगों को कोविड-19 बीमारी के संक्रमण होने के अंदेशे के बावजूद प्रशासन को सूचना न देने की लापरवाही मिली। जिला कलेक्टर एवं उपायुक्त नरेश नरवाल ने गांव छांयसा के चौकीदार धर्मपाल, मठेपुरा के चौकीदार हकमुद्दीन, दुरैंची के चौकीदार फकरूद्दीन, महलूका के चौकीदार संजय व हूंचपुरी के चौकीदार हरीचंद को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह से भीतर जवाब मांगा है।