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अपराध पंचकूला

डीसीपी हिमाद्रि कौशिक ने चाइनीज मांझा के उपयोग, बिक्री, भंडारण और खरीद पर लगाया प्रतिबंध


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पंचकूला: पंचकूला  जिला की जनता की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस उपायुक्त  हिमाद्री कौशिक द्वारा एक अत्यंत आवश्यक और संवेदनशील आदेश जारी किया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पारित किया गया है, जो 09 अप्रैल 2025 से प्रभावी होकर 07 जून 2025 तक लागू रहेगा। आदेश के अनुसार पंचकूला क्षेत्र में चाइनीज मांझा, जिसे प्लास्टिक या नायलॉन जैसे सिंथेटिक पदार्थों से बनाया जाता है, के उपयोग, बिक्री, भंडारण और खरीद पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

इस आदेश के पीछे अनेक गंभीर कारण हैं। चाइनीज मांझा अत्यंत धारदार और मजबूत होता है, जिससे न केवल पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति को बल्कि राह चलते निर्दोष लोगों को भी गंभीर चोटें लगने का खतरा बना रहता है। पिछले वर्षों में अलग अलग राज्यों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें इस मांझे के कारण लोगों की जान चली गई या गंभीर दुर्घटनाएं हुईं, विशेष रूप से जब यह मांझा ऊँचे बिजली के तारों से उलझ जाता है। इसके अतिरिक्त यह मांझा पक्षियों के लिए भी घातक सिद्ध हुआ है, जो उड़ते समय इसमें उलझ कर घायल या मृत हो जाते हैं। इसके रासायनिक तत्व न केवल इंसानों के लिए खतरनाक हैं, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता।

चाइनीज मांझे के कारण शहर में कानून-व्यवस्था को भी कुछ बार चुनौती मिली है। दुर्घटनाओं के बाद होने वाले झगड़े, ट्रैफिक बाधाएं और अस्पतालों में आपातकालीन स्थितियाँ इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और इसे जनहित में एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।साथ ही सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें 1 साल तक कारावास, 5000 तक जुर्माना या दोनों भी हो सकते है।डीसीपी हिमाद्री कौशिक ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पूर्णतः पालन करें और चाइनीज मांझा जैसे खतरनाक पदार्थों से दूर रहकर अपने और समाज के जीवन की रक्षा करें। सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए इस जनहितकारी निर्णय का समर्थन करें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें।

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