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फरीदाबाद स्वास्थ्य हरियाणा

उपायुक्त नरेश नरवाल ने आज किया जिला के 241 क्षेत्रों को कंटेनमेंट व 103 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पलवल: उपायुक्त नरेश नरवाल ने नगर परिषद पलवल क्षेत्र के वार्ड नंबर-1 फिरोजपुर, वार्ड नंबर-2 कैलाश नगर, न्यू कैलाश नगर, आल्हापुर, वार्ड नंबर-27 मैन मार्किट पलवल, वार्ड नंबर-28 काजीवाड़ा मौहल्ला,गुप्तागंज बाजार मौहल्ला, दरबार कुआं,वार्ड नंबर-3 नई बस्ती इस्लामाबाद, इस्लामाबाद ,राजीव नगर, वार्ड नंबर-4 मोहन नगर, वार्ड नंबर-6 शमशाबाद, वार्ड नंबर-8 हरी नगर, वार्ड नंबर-10 कुशलीपुर, धौलागढ़, वार्ड नंबर-15 आदर्श नगर, गली नंबर-6 व 15 आदर्श कॉलोनी, वार्ड नंबर-18 शिव कॉलोनी, वार्ड नंबर-19 इंद्रपुरी मौहल्ला, प्रेम विहार कॉलोनी, शिवपुरी मौहल्ला,पीर वाली गली, टोला मौहल्ला, कल्याण ऐनक्लेव, कमेटी चौक, वार्ड नंबर-20 श्याम नगर,वार्ड नंबर-20 नजदीक डीजी खान स्कूल,नजदीक लक्ष्मी नारायण मंदिर, वार्ड नंबर-21 मीनारगेट, वार्ड नंबर-22 झावर नगर, शेखपुरा मौहल्ला, वार्ड नंबर-22 शेखपुरा कॉलोनी,वार्ड नंबर-22 नजदीक आईटीआई पलवल, वार्ड नंबर-23 आर्य नगर, मोती कॉलोनी, वार्ड नंबर-24 कस्बा मौहल्ला, ओमेक्स सिटी, पंचवटी, सांवल विहार कॉलोनी, निर्मल प्रोपर्टीज, मंगला फ्लैट नजदीक जीएच पलवल, सिटी हॉस्पीटल नजदीक सोहना रोड, वार्ड नंबर-25 कानूनगो मौहल्ला, एकता नगर पलवल, गौरिल्ला मौहल्ला,कालडा कॉलोनी, थाई मौहल्ला, वार्ड नंबर-26 बांस मौहल्ला, वार्ड नंबर-31 धर्म नगर व नजदीक मंगला हाउस में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की गलियों आदि संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसके अलावा पलवल के ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत गांव जनौली, खजूरका, आजाद नगला अलावलपुर, लालवा, पहलादपुर, बडौली, बलई, मीसा, सदरपुर, घाघोट, कटेसरा, रजोलका, डाढोता, लालगढ़, फिदायतपुर, सेलोटी, जलहाका, कुलेना, टीकरी गुर्जर, घोड़ी, बमारिया, सिहोल, चांदहट, बाता, थंथरी, नागल ब्राह्मïण, ककराली, घुघेरा, बामनीखेड़ा, रायदासका, असावटा, दीघोट, दुर्गापुर, अहरवां, रूंधि, गेलपुर, सेवली, महेशपुर, फुलवाडी, शुगर मिल पलवल, हरफली,छपरौला, अल्लीका,धतीर, देवली, मांदकोल , चांदपुर, बघौला, ककड़ीपुर, पृथला, जैंदापुर, भुर्जा, गहलब, मानपुर, लोहिना, मित्रोल, श्रीनगर, तूमसरा, गोपालगढ, हसनपुर, बहीन, नागलजाट, आलीमेव, बिचपुरी, उटावड, जैनपुर, मढऩाका, मंडकोला, फिरोजपुर राजपूत, भंगूरी, घर्रोट, हुडीथल में तथा होडल के नगर परिषद के क्षेत्र अशोका गार्डन होडल, नजदीक ओम हॉस्पीटल, श्याम नगर, फ्रैंडस कॉलोनी, बस अड्डïा, अग्रवाल कॉलोनी, श्याम कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी, नजदीक पुरानी अनाज मंडी, होडल, खिरबी, करमन, गौडोता, जाट मौहल्ला व हथीन नगर पालिका के क्षेत्र मैन बाजार हथीन,वार्ड नंबर-12 हथीन, हथीन में कोविड -19 पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की गलियों आदि संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।

इसी प्रकार पलवल के वार्ड नंबर-11, कैंप पलवल, कैंप कॉलोनी, राम नगर कॉलोनी, राजपूत मौहल्ला, जवाहर नगर कैंप, वार्ड नंबर-12 बाली नगर, वार्ड नंबर-13 न्यू कॉलोनी, नजदीक गुप्ता नर्सिंग होम, नजदीक तिकोना पार्क, वार्ड नंबर-14 न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी, वार्ड नंबर-17 कृष्णा कॉलोनी, वार्ड नंबर-31 हुडा सेक्टर-2, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, 2 सिविल लाइन, धर्म नगर, जय मोहन सोसायटी हुडा सेक्टर-2 तथा गांव टीकरी ब्राह्मïण, रहराना, भुलवाना, औरंगाबाद होडल, सौंदहद, ताली मौहल्ला सौंद, बंचारी होडल में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की गलियों आदि संबंधित क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा एसडीएम पलवल व एसडीएम होडल कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार सभी आवश्यक हिदायतों का सख्ती से अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला कंटेनमेंट प्लान के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्र वासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्रों को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ व नगर परिषद अथवा नगर पालिका की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। इसके अतिरिक्त नागरिक अस्पताल पलवल में कंट्रोल रूम (कोरोना वॉर रूम) स्थापित किया हुआ है तथा नोडल अधिकारी डा. नवीन गर्ग को इसका इंचार्ज नियुक्त किया हुआ है। निर्धारित किए गए माइक्रो कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे। स्वास्थ्य विभाग के मानक प्रोटोकोल अनुसार सिविल सर्जन कंटेनमेंट प्लान का विवरण तैयार करेंगे तथा इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐम्बुलेंस, अन्य पैरामैडिकल स्टॉफ व बीमार लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए मोबाइल चैकअप वैन सहित कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। कंटेनमेंट व बफर जोन क्षेत्रों में बैरीकेडिंग लगाने का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप एस.ओ.पी. की हिदायतों की पालना करते हुए सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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