अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल: जिलाधीश एवं उपायुक्त नरेश नरवाल ने हथीन खण्ड के गांव मीरका में कोरोना पोजीटिव केस मिलने पर कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए गांव की सीमाएं सील करने तथा गांव से बाहर या भीतर जाने के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। जिलाधीश ने गांव के प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग के लिए आशा व एएनएम वर्कर की पांच टीम नियुक्त की है।
साथ ही इस कार्य के सुपरविजन के लिए पांच आंगनवाड़ी सुपरवाइजर व दो सीडीपीओ भी नियुक्त करने के आदेश जारी किए है। जिला कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के आवश्यक प्रोटोकोल के तहत आने वाले सभी कार्य मीरका में किए जाएंगे। जारी आदेशों के तहत कंटेनमेंट जोन के लिए एसडीएम हथीन वकील अहमद ओवरआल प्रभारी होंगे। बीडीपीओ की ओर से गांव को पूर्णतया सेनेटाइज कराया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभागों की ओर से आवश्यक प्रोटोकॉल से संबंधित सभी कार्य किए जाएंगे।