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फरीदाबाद

डीटीपी इंफोर्स्मेंट ने कानूनी नियमों को ठेंगा दिखाने वाले ग्रीन फिल्ड कालोनी के 21 बिल्डरों को भेजा नोटिस, चलेगा बुल्डोज़र।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: डीटीपी इंफोर्स्मेंट एंव विजिलेंस ने ग्रीन फिल्ड कॉलोनी में कानूनी नियमों को सरे आम ठेंगा दिखा कर वैध निर्माणों में अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त कानूनी  कार्रवाई करने का मन बना लिया हैं। इस प्रकरण में बीते दिनों 21 बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया हैं। इसके बाद सड़क किनारे  पर अवैध कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ फिर से जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों शिकायतों के आधार सड़क के दोनों साइडों में लगाए अतिक्रमण को हटाया गया था। 

डीटीपी इंफोर्स्मेंट राजेंद्र टी शर्मा ने बातचीत के दौरान कहा कि ग्रीन फिल्ड कालोनी से बिल्डरों के खिलाफ काफी शिकायतें मिली थी कि उन्होनें नक़्शे के मुताबिक स्टील पार्किंगों  के साथ 4 मंजिलें बिल्डिंगें बनाई गई हैं। इसमें बिल्डरों ने ओक्कोपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद उस बिल्डिंग में अवैध रूप से एक्स्ट्रा कवरेज कर ली हैं, जोकि कानूनी रूप से गलत हैं। और फ्लैट खरीदारों के साथ धोखा हैं। उनका कहना हैं कि ऐसे 21 बिल्डरों को अभी नोटिस भेजा गया हैं । जिन्हें नोटिस जारी किया गया हैं, जिनके नंबर – 3472 , 958 , 619 , 2346, 1707, 2098 ,2099 , 2064, 2062, 2927, 3593, 959 व 961 हैं, इसके अतिरिक्त आठ नंबर और भी हैं। 

उनका कहना हैं कि यह वह  बिल्डर लोग हैं जो ओक्कोपेशन सर्टिफिकट लेने के बाद अपने वैध बिल्डिंग में अवैध निर्माण किए हुए हैं और ग्राहकों को धोखा देने का कार्य कर रहे हैं, जल्द ही इन सभी 21 बिल्डिंगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।  उनका ये भी कहना हैं कि ओमेक्स और जीएस  मार्ट के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराई गई थी, उस केस में जल्द ही जीएस मार्ट को इंदुजुअल नोटिस जारी किया जाएगा और किए गए अवैध निर्माणों के बारे में पूछा जाएगा। इस केस में हुड्डा सेल इंचार्ज जाकिर हुसैन का कहना हैं कि अभी उनकी जांच तेज गति से चल रही  हैं।  

उन्होनें ये भी बताया कि तत्कालीन डीटीपी इंफोर्स्मेंट नरेश कुमार ने ग्रीन फिल्ड कालोनी में बीते 8 सितंबर – 2020 कोप्लाट नंबर – 932 पर वैध तरीके से चार मंजिलों तक निर्माण किए बनाए गए थे में पिछले हिस्सों में चार मंजिले तक अवैध बनाए गए थे, का कुछ निचला हिस्सा एक अर्थमूभर मशीनों से तोडा था। क्यूंकि निर्माणधीन बिल्डिंग की ऊंचाई चार मंजिलों तक थी, इस में अवैध निर्माण को तोडना काफी मुश्किल था। इसलिए इस  निर्माणधीन बिल्डिंग की सीलिंग की गई थी, बाद में बिल्डर व प्लाट मालिक ने एक मत होकर लगी हुई सील को तोड़ कर निर्माणधीन बिल्डिंग में अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। इस बिल्डिंग के मालिक व बिल्डर के खिलाफ जल्द मुकदमा दर्ज किया जाएगा।  
  

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