अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
शादी में नाचने को लेकर हुए झगड़े में एक पक्ष दूसरे पक्ष के एक लड़के को गोली मार हत्या कर दी,ये सनसनी खेज वारदात छोटी माता मंदिर के पास , गुरुग्राम में गत 6 -7 दिसंबर -2024 की है। पुलिस ने इस हत्याकांड में दो आरोपित को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे पुलिस ने सनसनीखेज वारदात में इस्तेमाल की गई एक थार गाड़ी,एक पिस्टल , दो मैगजीन व 6 जिंदा कारतूस बरामद किए है। इस संबंध में थाना सेक्टर -5 मुकदमा दर्ज किया गया हैं। मरने वाले युवक का नाम मनजीत उर्फ लकी, उम्र 18 वर्ष है, जबकि मारने वाले का नाम मोनू (उम्र-35 वर्ष) निवासी गुड़गांव गांव, गुरुग्राम व मोहित (उम्र-24 वर्ष) निवासी गुड़गांव गांव, गुरुग्राम है
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गत 7 दिसंबर -2024, शनिवार को एक व्यक्ति ने थाना सेक्टर–5, गुरुग्राम में शिकायत के माध्यम से बताया कि गत 06/07 दिसंबर -2024 की रात को वह अपने दोस्तों के साथ छोटी माता मंदिर के पास आग सेक रहा था। इसी दौरान वहां पर एक थार गाड़ी आई तथा उसमें बैठे व्यक्तियों ने उनसे विकास कांगड़ा के बारे में पूछा तथा गालियां देने लगे। जब उन्होंने गालियों का विरोध किया तो उन व्यक्तियों ने इन पर गोली चला दी जो उसके दोस्त मनजीत उर्फ लकी के पेट में लगी। शिकायत पर थाना सेक्टर-5, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
उनका कहना है कि घायल मनजीत उर्फ लकी (उम्र18वर्ष) निवासी फिरोज गांधी कॉलोनी,गुरुग्राम की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। थाना सेक्टर -5, गुरुग्राम की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उपरोक्त मुकदमा में शनिवार को दो आरोपितों को सेक्टर-5, गुरुग्राम से पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपितों के नाम मोनू (उम्र-35 वर्ष) निवासी गुड़गांव गांव, गुरुग्राम व मोहित (उम्र-24 वर्ष) निवासी गुड़गांव गांव, गुरुग्राम है। उनका कहना है कि पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता व आरोपित दोनों पक्ष एक दिन पहले सोहना शादी में गए थे जहां पर नाचने के दौरान इनकी आपस में कहासुनी हो गई थी। इसी कहासुनी की रंजिश में दिनांक 06/07.12.2024 की रात लगभग 12:30 बजे दोनों पक्ष छोटी माता मंदिर के पास मिले जहां पर आरोपितों ने उपरोक्त वारदात को अंजाम दिया था। आरोपितों के कब्जा से वारदात में प्रयोग की गई थार गाड़ी, 1 पिस्टल, 2 मैगजीन व 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए है। मुकदमा में आगामी कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा अनुसंधान अधीन है।
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