अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम:गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश एवं डीसी अजय कुमार ने ज़िला गुरुग्राम में साइबर कैफे संचालकों, पीजी, गेस्ट हाऊसिज, होटलों, मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों को अपने किरायेदारों, नौकरों, विजिटरों व अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 163 के तहत किए गये निषेधाज्ञा के ये आदेश जिला गुरुग्राम में तुरंत प्रभाव से लागू होकर 26 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने अपने आदेश में जिला में उपरोक्त अवधि में ड्रोन ,माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट , ग्लाइडर /पावर ग्लाइडर/ हॉट एयर बैलून , काइट फ्लाइंग व चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी एहतियातन प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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