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फरीदाबाद

ग्रीन फिल्ड में दो बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों के विवाद के चलते कई बिल्डिंगों में तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई हो सकती हैं।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: ग्रीन फिल्ड कालोनी के सड़क नंबर 104 के पास बने दो बिल्डिंगें पर डीटीपी इंफोर्स्मेंट के द्वारा की कार्रवाई में अपने ही कालोनी में सुर्ख़ियों में हैं। इन दोनों बिल्डिंगों के कारण कई और बिल्डिंगें कार्रवाई के घेरे में आ गई हैं। इसमें जल्द ही डीटीपी इंफोर्स्मेंट विभाग द्वारा तोड़फोड़ या सीलिंग की कार्रवाई की जा सकती हैं। ये कार्रवाई यदि होती हैं तो ग्रीन फिल्ड कालोनी के निवासियों की आपसी विवाद का नतीजा होगा । इस मामले में डीटीपी इंफोर्स्मेंट राजेंद्र टी शर्मा का कहना हैं कि इन अवैध निर्माणों और इन फ्लैटों को बनाने वाले बिल्डरों और प्लाट मालिकों पर सख्त कार्रवाई की प्लानिंग जल्द ही की जा रहीं हैं।

डीटीपी इंफोर्स्मेंट राजेंद्र टी शर्मा का कहना हैं कि उनके पास ग्रीन फिल्ड कालोनी के रोड न.104 के नजदीक फ्लैटों में रहने वाले लोगों ने एक-दूसरे के खिलाफ अवैध निर्माण किए जाने की शिकायतें की थी। उनका कहना हैं कि इन दोनों की शिकायतों की जांच की जिम्मेदारी इलाके के कनिष्ठ अभियंता अज़रुद्दीन को सौपी गई थी। इन शिकायतों की जांच जब विभाग के कनिष्ठ अभियंता अज़रुद्दीन ने शुरू की तो पता चला की पूरी की पूरी बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई गई हैं। हालांकि ये सभी बिल्डिंगें काफी पुरानी हैं जब ये ही लोग अपने-अपने बिल्डिंगें में अवैध निर्माण किए जाने की शिकायतें,एक दूसरे के खिलाफ विभाग से कर रहे हैं, तो ऐसे में विभाग अपनी कार्रवाई क्यों ना करें। ये दोनों बिल्डिंगें ग्रीन फिल्ड कालोनी के सड़क नंबर-104 पर हैं। उन का कहना हैं कि अवैध फ्लैटों में रहने वाले लोगों को विभाग की तरफ से दो नोटिस दी गई हैं। सबसे पहले जो नोटिस दिया गया वह था कि इन लोगों ने अपने बिल्डिंगों में चोरी छिपे अवैध निर्माण किए हैं। इसके बाद विभाग ने जांच में पाया की पूरी की पूरी बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई गई हैं। और एक बिल्डिंग में डबल यूनिट हैं और इनमें कुल 6 फ्लैट बने हुए हैं। जो कानूनी रूप से गलत हैं,इस हिसाब से दोनों बिल्डिंगों में कुल 13 फ्लैट बने हुए हैं। इनमें से एक बिल्डिंग में एक चूहा फ्लैट बना हुआ हैं। इन फ्लैटों में रहने वाले सभी लोगों को दूसरी नोटिस दे दिए गए हैं। इन सभी फ्लैटों में रहने वाले लोगों को रजिस्ट्री और जीपीए की दिखाने और उसकी कॉपी मांगी गई हैं। उनका कहना हैं कि इनमें से कुछ लोग तो उनके कार्यालय में रजिस्ट्री और जीपीए की कॉपी जमा करा गए हैं। काफी लोग ऐसे जो अभी तक अपने फ्लैटों के कागजात जमा नहीं कराए हैं। इसके अतरिक्त उनके कनिष्ठ अभियंता अज़रुद्दीन ने जांच का दायरा बढ़ाया तो पाया कि सड़क न-104 पर बने पूरे बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों ने अपने -अपने बिल्डिंगों में अवैध निर्माण किए हुए हैं। फिर क्या था विभाग ने इन सभी लोगों को नोटिस दे दिए हैं। जहां पर जल्द ही तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई किया जाना हैं। उनका कहना हैं कि जांच में ये भी ध्यान दिया जा रहा हैं कि जिन जिन बिल्डरों इन डबल यूनिट फ्लैटों को बनाया हैं और असल में प्लाट का मालिक कौन रहा हैं। उन सभी की पहचान की जा रहीं हैं जो उन्हें लोगों के द्वारा दी गई रजिस्ट्री व जीपीए से लगभग मिल ही गई हैं। जल्द ही इन सभी बिल्डरों और प्लाटों के असल मालिकों को नोटिस जारी किया जा रहा हैं और उन सभी लोगों से सवाल जवाब किया जाएगा। उनका कहना हैं कि फ्लैटों में रहने वाले लोग जल्द ही फ्लैटों के कागजात लेकर उनके कार्यालय में आना चाहिए और अपनी बात कार्यालय में बताना चाहिए।

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