अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल:जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22 (।) और 23 (॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरएफए. और ई.एस.आई. अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर पलवल की अदालत द्वारा पूर्व में जारी आदेशों की अनुपालन में 15 अक्तूबर 2023 को मैसर्स रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य मामले से संबंधित संपत्तियों को सौंपने और कब्जा लेने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए होडल के तहसीलदार संजीव नागर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित भूमि एवं उपरोक्त कार्रवाई पर किसी न्यायालय की ओर से कोई रोक/यथास्थिति आदि न हो तथा जमीन के डी-मार्केशन का कार्य नियमानुसार हो और धूल नियंत्रण के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन हो। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और इस संबंध में विभिन्न सीपीसीबी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
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