अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल:जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22 (।) और 23 (॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 जनवरी 2024 को गांव असावटी में विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा की भूमि पर आबादी क्षेत्र से अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीडीपीओ पृथला प्रवीण कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। इसी प्रकार 18 जनवरी 2024 को ही पलवल से हसनपुर वाया बड़ौली से रहीमपुर पुल तक गांव बड़ौली में अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोक निर्माण विभाग पलवल के उपमंडल अभियंता अशोक कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित भूमि एवं उपरोक्त कार्रवाई पर किसी न्यायालय की ओर से कोई रोक/यथास्थिति आदि न हो तथा डी-मार्केशन का कार्य नियमानुसार हो और धूल नियंत्रण के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन हो। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और इस संबंध में विभिन्न सीपीसीबी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
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