अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
होडल (पलवल):एसडीएम बलिना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-17(।।) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 01 अप्रैल को दीघोट के खरीद केंद्र (अनाज मंडी) से अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग पलवल सब डिवीजन नंबर-2 के उपमंडल अभियंता त्रिलोकचंद मंगला को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।एसडीएम बलिना ने आदेश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी/विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित भूमि पर तथा उपरोक्त कार्यवाही पर किसी भी न्यायालय से कोई स्टे/यथास्थिति आदि न हो। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि कार्य/कार्य नियमों और विनियमों के अनुसार हो, जिसमें विषयगत भूमि का सीमांकन कार्य भी शामिल हैं।
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