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गुडगाँव

चुनाव अधिकारी ने पीएम नरेंद्र मोदी के लगे पोस्टर वाले 5 ऑटो के चालान कर.ऑटो किए जब्त

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम:जैसे-जैसे मतदान का दिन 12 मई नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोकसभा चुनाव लड़ रहे विभिन्न दलों के प्रत्याशी अलग अलग तरीके से प्रचार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल ने शहर में चल रहे ऑटो रिक्शा के पीछे अपने दल के बहुत ही वरिष्ठ तथा बड़े नेता का फोटो तथा बड़े बड़े आकार में स्लोगन चस्पा कर रखे हैं और यह बिना अनुमति के चलाए जा रहे हैं, जिसे चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। ये ऑटो रिक्शा चेकिंग के दौरान अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा की टीम ने रविवार को गुरुग्राम शहर में ऐसे 5 ऑटो रिक्शा का चालान कर के उन्हें जब्त किया है जिनके पीछे इस प्रकार की प्रचार सामग्री चस्पा की गई थी। अतिरिक्त उपायुक्त श्री रजा का कहना है कि इन ऑटो रिक्शा पर प्रचार के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी।

उन्होंने कहा कि ये ऑटो मुख्य रूप से शहर में सवारी ढोने का काम करते हैं और इनका प्रयोग चुनाव में राजनीतिक दल विशेष का प्रचार करने में भी किया जा रहा है, जो कि नियमों का उल्लंघन है।उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार किसी भी वाहन का चुनाव प्रचार में प्रयोग होता है तो उससे पहले उसकी अनुमति लेनी आवश्यक है ताकि उसका खर्च संबंधित उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के वाहन, ऑटो रिक्शा या मानव चालित रिक्शा का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। वाहनों की अनुमति पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से दी जा रही है तथा उन पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति संबंधित एसडीएम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में लगे वाहन के लिए यह जरूरी है कि अनुमति पत्र की प्रति वाहन के सामने वाले शीशे पर लगी होनी चाहिए।



श्री रजा ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामलो पर निगरानी रखने के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार की टीमें गठित की हुई है जिसमें स्टैटिक सर्विलेंस टीम तथा फ्लाइंग स्क्वायड टीम भी हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि निगरानी की व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो इन टीमों की नजर से बच नहीं सकता। अतिरिक्त उपायुक्त ने चुनाव लड़ लड़ रहे सभी प्रत्याशियों तथा उनके प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का पालन करने में प्रशासन का सहयोग करें और चुनाव प्रचार का कार्य आयोग के नियमों के अनुसार अनुमति पत्र आदि लेने के बाद ही करवाएं।

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