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गुडगाँव

अफोरडेबल हाउसिंग प्रोजैक्टों में आवेदन फार्मो की बिक्री में गड़बड़ी, रेनूका ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के प्रमोटर से स्पष्टीकरण मांगा।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरूग्राम: बिल्डर अथवा प्रोमोटर द्वारा अफोरडेबल हाउसिंग प्रोजक्टों में आवेदन फार्म प्रीमियम लेकर उपलब्ध करवाने या अधिक धनराशि लेकर कन्फर्म अलाटमेंट का भरोसा देते हुए फार्म उपलब्ध करवाने को हरियाणा रीयल एस्टेट रेगुलेट्री अथाॅरिटी (हरेरा) गुरूग्राम ने गंभीरता से लिया है। ऐसे ही एक मामले में अथाॅरिटी ने रेनुका ट्रेडर्स पाईवेट लिमिटिड से स्पष्टीकरण मांगते हुए आदेश दिए हैं कि वह अपने रीयल एस्टेट प्रोजैक्ट के आवेदन फार्म आॅनलाईन प्रणाली से तथा ऐसे सरकारी कार्यालय,जहां पर ज्यादा लोग आते हैं, में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें ताकि सभी इच्छुक खरीददारों को आवेदन फार्म आसानी से मिल सके। हरेरा गुरूग्राम के चेयरमैन डा. के के खण्डेलवाल ने बताया कि अफोरडेबल हाउसिंग प्रोजैक्टों में आवेदन फार्मो की बिक्री में गड़बड़ी की बहुत सारी शिकायतें अथाॅरिटी को प्राप्त हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि अधिक राशि लेकर कन्फर्म अलाटमेंट का भरोसा देते हुए आवेदन फार्म बेचना रेरा कानून का उल्लंघन है और ऐसे मामलों मेंअथाॅरिटी संज्ञान लेकर प्रोमोटर अथवा बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि रेनूका ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटिड के मामले में भी प्रोमोटर से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा उसे आवेदन फार्म बिक्री के लिए आॅनलाईन प्रणाली स्थापित करने की हिदायत दी गई हैं। यही नहीं, आवेदन फार्म बिक्री के लिए एसटीपी,डीटीपी, डीसी तथा हरेरा गुरूग्राम के कार्यालय परिसरों में भी प्रोमोटर द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। डा. खण्डेलवाल ने बताया कि प्रोमोटर अथवा बिल्डर से कहा गया है कि उपरोक्त कार्यालयों में बुकिंग की अंतिम तिथि तक पर्याप्त संख्या में आवेदन फार्म उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करंे। आवेदन की अंतिम तिथि के बारे मंे तीन अग्रणी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित करवाना भी पाॅलिसी के तहत जरूरी है।


डा. खण्डेलवाल ने बताया कि रेनुका टैªडर्स प्राईवेट लिमिटिड के मामले में हरेरा अथाॅरिटी द्वारा एसटीपी को ये आदेश दिए गए हैं कि इस मामले की जांच पूरी होने तक इस अफोरडेबल हाउसिंग प्रोजैक्ट का ड्राॅ ना निकाला जाए। साथ ही एसटीपी गुरूग्राम को अथाॅरिटी के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। प्रोमोटर द्वारा दोबारा से समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा तथा पात्र आवेदकों को आसानी से आवेदन फार्म उपलब्ध हों, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। डा. खण्डेलवाल ने कहा कि इस प्रकार की अनियमितता करने वाले अन्य प्रोमोटरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी तथा प्रोमोटर से स्पष्टीकरण नहीं मिलने की सूरत में उसके खिलाफ रेरा एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई होगी।

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