अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:सीजेएम कम जिला विधिक सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुकिर्ती गोयल ने बताया कि नौ सितंबर 2023 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 11 जजों की बेंच न्यायिक परिसर में बनाई गई हैं। जहां लोगों की आपसी सहमति से अदालतों में विचाराधीन केसों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को प्रातः 10 बजे स्थानीय न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निपटान व आपसी सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विभिन्न अदालतों में विचाराधीन केसों का निस्तारण किया जाएगा।
सीजेएम सुकिर्ती गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अतिरिक्त सेशन जज अमृत सिंह की अदालत में सिविल क्रिमिनल, इलेक्ट्रिसिटी के केसों, अतिरिक्त सेशन जज संजय शर्मा की अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम के केसों का निपटान आपसी सहमति से करवाया जाएगा। वहीं एलडी प्रिंसिपल जज डॉ. यशिका की अदालत में फैमिली केसों, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम प्रजाइडिंग ऑफिसर इंडस्ट्रियल कम लेबर कोर्ट केसों के लिए डॉक्टर अंशु संजीव तीनजन की अदालत में लेबर कोर्ट के केसों का, एडिशनल चीफ जुडिशल हरीश गोयल की अदालत में ट्रैफिक चालान, समरी और क्रिमिनल केसों का निपटारा किया जाएगा।सीजेएम सुकिर्ती गोयल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट अस्मिता देसवाल,फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट अमित नैन, फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट गौरव खटाना, फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट आकृति, जेएमआईसी गौरांग शर्मा की अदालत में ट्रैफिक चालान, सिविल व क्रिमिनल केसों का निपटान आपसी सहमति से समझौते किये जाएंगे। बेंच फॉर वर्चुअल कोर्ट सिविल मैजिस्ट्रेट निधि की अदालत में ट्रैफिक चालान, सिविल व क्रिमिनल केसों का निपटान आपसी सहमति से समझौते किये जाएंगे।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुकिर्ती गोयल ने आगे बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाईएस राठौड़ की अध्यक्षता में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना मुआवजा, चैक बाऊस, दीवानी मामले, बिजली के मामले व अन्य मामलो का मोके पर ही निपटारा किया जाएगा।उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विचाराधीन केसों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए गए मामलों में आगे कोई अपील/पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती।
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