अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:जिला अदालत ने आज नाबालिग लड़की का अपहरण कर व बंधक बना कर और जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ बार- बार बलात्कार करने के एक सनसनीखेज मामले में एक आरोपित को 20 साल की सजा सुना कर, 50000 रूपए का जुर्माना लगाया है। आरोपित का नाम जुगनू है, जो टेम्पो से पानी सप्लाई करने काम करता था। पीडिता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह दिनांक 13 मार्च 2022 को दोपहर के समय में दुकान से कुछ सामान लेने गई थी। जो रास्ते में गली में पानी देने आने वाला लडका जुगनू दूसरी गली में पानी सप्लाई कर रहा था। तभी आरोपित ने कहा कि वह भी उसकी गली में ही जा रहा है। अपने टम्पो से पीड़िता को घर छोड़ देगा। जो लडकी उसके टेंपो में बैठ गई। आरोपित लडकी को अपने कमरे पर ले गया और नाबालिग लडकी का अपहरण कर, जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को बार-बार अंजाम दिया। जिसके बाद आरोपित ने दुसरे दिन भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और नाबालिग लडकी को शाम के समय उसकी गली के बाहर छोडा। महिला थाना पुलिस ने मुकदमे में कार्रवाई करते हुए आरोपित जुगनू निवासी गांव पारसोली जिला मथुरा हाल सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़ को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेजा गया था। जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही थी। सभी गवाह व साक्ष्य को देखते हुए आज अदालत के द्वारा आरोपित को 20 साल की सजा व 50000/-रु जुर्माना भी लगाया है।
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