
फरीदाबाद : जिलाधीश एवं उपायुक्त समीर पाल सरो ने फरीदाबाद की सीमा के भीतर धान की फसल की कटाई के बाद बचे उसके अवशेषों (पराली ) को जलाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है । उन्होंने अपने आदेशो में कहा कि इन अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि ,तनाव ,क्रोध या मानव जीवन को भारी खतरे की संभावना रहती है । जबकि इन अवशेषों से पशुओं के लिए चारा बनाया जा सकता है इनके जलाने से चारे की कमी हो जाती है इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इनके जलाने पर इस दौरान पूर्णता को बंदी रहेगी।
उन्होंने बतौर जिलाधीश उन्हे दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत यह आदेश तुरत प्रभाव से लागू किए हैं ।उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त साय 7:30 बजे के बाद से सुबह 10:00 बजे तक कंबाइन मशीन चलाने पर भी पाबंदी लगी रहेगी । जिला में जिला कृषि अधिकारी ,क्षेत्रीय अधिकारी ,हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फरीदाबाद/ बल्लभगढ़, तहसीलदार फरीदाबाद /बल्लभगढ़ खंड एवं विकास पंचायत अधिकारी फरीदाबाद/ बल्लभगढ़ अपने अपने क्षेत्रों में उपरोक्त आदेशो की पूर्ण कर्ण करवाएंगे तथा किसानों को उक्त अवशेषो के जलाने से होने वाले पर्यावरण एवं शारीरिक नुकसान से आमजन को अवगत कराएंगे तथा उनके रोकथाम के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे ।उन्होंने कहा कि इसके साथ ही वे इस संदर्भ में माननीय एनजीटी कोर्ट के आदेशों की पूर्ण पालना करवाना भी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने पर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह आईपीसी की धारा 188 से सपठित वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दंड का भागी होगा।