अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद- अपने निजी वाहन पर सड़क पर यात्रा करने वालों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अच्छी खबर आई है, अब आपको यात्रा के दौरान अपने पास हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य नहीं है, अब कागज की जगह सिर्फ अपने मोबाइल से ही आप जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल कर पाएंगे।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहन चलाते समय पुराने नियमों के अनुसार वाहनों डाक्यूमेंट्स और चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस की ओरिजिनल कॉपी रखना अनिवार्य थी। लेकिन अब सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डॉक्यूमेंट शो को लेकर एक आदेश पारित किया गया है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तथा अन्य डाक्यूमेंट्स जो डीजी लॉकर द्वारा वेरीफाई किए गए है तो मान्य होंगे। इस संबंध में डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय से सभी थानों- चौकियों में लिखित सूचना दे दी गई है। वाहन चलाते समय सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करना भी जरूरी है। डीसीपी ट्रैफ़िक सुरेश हुड्डा द्वारा नियम तोड़ने, उनका उल्लंघन करने पर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। कानूनी नियम समय के साथ बदलते रहते हैं। वे बदलते समाज के अनुकूल बदलते हैं। यातायात कानूनों में आए नए बदलावों से वाहन चालकों को राहत मिलेगी। पहले, आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक की हार्ड कॉपी साथ रखना अनिवार्य था।अगर कोई वाहन चेकिंग अधिकारी डीजी लॉकर द्वारा वेरीफाई कागजातों को देखने से मना करता है तो चालक तुरंत यातायात थाना प्रभारी से मोबाइल नंबर 95822 20138 पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करा सकता है।
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